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Banda: पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद, दहेज के लिए चाकू से गोदा था, कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया

Tue, 27 Feb 2024 09:09 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा Published by: शिखा पांडेय Updated Tue, 27 Feb 2024 09:09 PM IST
सार

यूपी के बांदा जिले में पत्नी की निर्मम हत्या के मामले में कोर्ट ने पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 

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Banda: Life imprisonment to husband for murder of wife
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

दहेज के लिए चाकू से गोदकर की पत्नी की हत्या करने में दोषी पति को न्यायालय स्पेशल जज एससी/एसटी ने आजीवन कारावास व 83 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। लोक अभियोजक शिवकुमार ने बताया कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के राजनगर निवासी कमलेश ने अपनी पत्नी पूनम को 50 हजार रुपये व एक बाइक की मांग को लेकर घटना के छह माह पहले घर से निकाल दिया था।
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आरोपी ने 12 अक्तूबर 2019 को अपनी पत्नी पूनम के मायके देहात कोतवाली क्षेत्र के महोखर गांव आकर उसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। इस संबंध में मृतका पूनम के पिता महोखर गांव निवासी रामराज वर्मा ने कोतवाली देहात में हत्या व दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था।
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इसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर आलोक मिश्र ने की थी। साक्ष्यों का संकलन कर न्यायालय में 25 नवंबर 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था। लोक अभियोजक शिवकुमार की प्रभावी पैरवी एवं कोर्ट मोहर्रिर योगेंद्र व पैरोकार संदीप सिंह के अथक प्रयासों से दोषी कमलेश अहिरवार को न्यायालय स्पेशल जज एससी/एसटी अनु सक्सेना ने आजीवन कारावास व 83 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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