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यूपी: बांदा कोर्ट ने यौन शोषण मामले में आरोपी जेई को 30 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा

Thu, 19 Nov 2020 04:17 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा Published by: प्रभापुंज मिश्रा Updated Thu, 19 Nov 2020 04:17 PM IST
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Banda Court sent accused JE to judicial custody till 30th november in children Physical abusement case
बच्चों के योन शोषण का आरोपी अवर अभियंता रामभवन - फोटो : अमर उजाला
बांदा के अपर सत्र न्यायाधीश पंचम रिजवान अहमद की कोर्ट में आज बच्चों के यौन शोषण के आरोपी जूनियर इंजीनियर रामभवन की ऑनलाइन वर्चुअल पेशी हुई। जिसके बाद जूनियर इंजीनियर रामभवन को 30 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में बांदा जेल भेज दिया गया है। वहीं कोर्ट ने आपत्तियों के निस्तारण के लिए रिमांड पर बहस की तिथि 24 नवंबर तय कर दी है। सीबीआई को इस दौरान आपत्ति पर जवाब दावा दाखिल करने काे कहा है। कोर्ट ने आरोपी जेई रामभवन को 30 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है।
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क्या है पूरा मामला
इंटरनेट पर लंबे समय से अश्लील वीडियो अपलोड करने के मामले में सीबीआई ने दिल्ली से अनपरा के एक इंजीनियर को गिरफ्तार किया था। उससे जानकारी मिलने के बाद सीबीआई ने डेढ़ महीने की जांच और 19 दिन साक्ष्य जुटाने के बाद चित्रकूट में सिंचाई विभाग के निलंबित अवर अभियंता रामभवन को गिरफ्तार किया था। उसे बुधवार को बांदा कोर्ट में पेश किया गया था लेकिन सुनवाई गुरुवार तक टाल दी गई थी।
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50 से अधिक बच्चों के यौन शोषण के मामले और अश्लील वीडियो इंटरनेट पर अपलोड करने में आरोपी निलंबित सिंचाई विभाग के जेई रामभवन को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। आज बांदा के अपर सत्र न्यायाधीश पंचम रिजवान अहमद की कोर्ट में आज ऑनलाइन वर्चुअल पेशी हुई। सीबीआइ की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार ने रिमांड अर्जी दाखिल की। इसपर बचाव पक्ष के अधिवक्ता देव दत्त त्रिपाठी और अनुराग सिंह चंदेल की ओर से आपत्ति दी गई थी। आपत्ति के निस्तारण के लिए कोर्ट ने चार दिन का समय दिया है।
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