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Unnao: पूर्व मंत्री के बेटे समेत पांच की जमानत अर्जियां खारिज, पुलिस कर चुकी है गैंगस्टर की कार्रवाई

Sat, 06 Aug 2022 11:28 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Sat, 06 Aug 2022 11:28 PM IST
सार

विशेष अदालत ने पूर्व राज्यमंत्री सपा नेता के बेटे रजोल सिंह समेत पांच गैंगस्टर एक्ट के आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

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bail applications of five including former minister's son rejected in Unnao
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

उन्नाव में पूर्व राज्यमंत्री फतेह बहादुर सिंह के बेटे सहित गैंगस्टर के पांच आरोपियों की जमानत अर्जी शनिवार को न्यायाधीश ने खारिज कर दी। सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कल्याणी देवी निवासी पूर्व मंत्री के बेटे  अरुण कुमार सिंह उर्फ रजोल सिंह पर पुलिस ने 28 अप्रैल 2022 को गैंगस्टर की कार्रवाई की थी।

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वहीं राजस्थान के जिला करौली के थाना सुरौठा के गांव हुम्मीखेड़ा निवासी वीरेंद्र जाटव व जिला महाराजगंज के थाना सुनौली के मोहल्ला वार्ड नंबर 12 सुनौली निवासी आलोक कुमार जायसवाल पर सदर कोतवाली पुलिस ने पांच अप्रैल 2022 को गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी।
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इसके अलावा कोतवाली क्षेत्र के गांव मगरवारा निवासी आकाश गुप्ता पर कोतवाली पुलिस ने 17 जनवरी 2022 को गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। कानपुर नौबस्ता थाना क्षेत्र के मोहल्ला मछरिया आवास विकास निवासी इकराम पर पुरवा पर पुलिस ने 20 जून 2022 को गैंगस्टर लगाया था।

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सभी आरोपियों की जमानत के लिए वकील ने अर्जी अपर जिला जज पांच की कोर्ट में दी थी। शनिवार को सभी अर्जियों पर सुनवाई हुई। विशेष लोक अभियोजक हरीश अवस्थी, अलंकार द्विवेदी व विश्वास त्रिपाठी की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने पांचों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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