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Kanpur News: मासूम से अश्लीलता में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Sat, 08 Feb 2025 12:45 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Sat, 08 Feb 2025 12:45 AM IST
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कानपुर देहात। शिवली थाना क्षेत्र के एक गांव में करीब 10 माह पहले टॉफी का लालच देकर दो मासूमों से अश्लीलता करने के आरोपी को पुलिस ने जेल भेजा था। आरोपी की ओर से अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि शिवली क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 29 जून 2024 को उसकी आठ वर्षीय मासूम पुत्री, चचेरे भाई की आठ वर्षीय पुत्री के साथ घर के बाहर खेल रही थी। उसी दौरान गांव का विकास कुमार उनके पास आया और बच्चियों को टॉफी का लालच देकर बहलाकर अपने घर ले गया और कमरे में ले जाकर उनके साथ अश्लील हरकतें की। घर आकर पुत्री ने घटना की जानकारी दी।
इस पर वह युवक के घर उलाहना देने गया तो उसने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी की ओर बचाव पक्ष ने अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की थी। जिसकी सुनवाई करते हुए अपर जिला जज 13/ पॉक्सो एक्ट शरद कुमार त्रिपाठी की अदालत ने आरोपी विकास कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि शिवली क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 29 जून 2024 को उसकी आठ वर्षीय मासूम पुत्री, चचेरे भाई की आठ वर्षीय पुत्री के साथ घर के बाहर खेल रही थी। उसी दौरान गांव का विकास कुमार उनके पास आया और बच्चियों को टॉफी का लालच देकर बहलाकर अपने घर ले गया और कमरे में ले जाकर उनके साथ अश्लील हरकतें की। घर आकर पुत्री ने घटना की जानकारी दी।
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इस पर वह युवक के घर उलाहना देने गया तो उसने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी की ओर बचाव पक्ष ने अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की थी। जिसकी सुनवाई करते हुए अपर जिला जज 13/ पॉक्सो एक्ट शरद कुमार त्रिपाठी की अदालत ने आरोपी विकास कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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