फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Auraiya: Three accused of kidnapping and raping a teenager sentenced to 10 years of imprisonment

Auraiya: किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के तीन दोषियों को 10 वर्ष का कारावास, 40-40 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया

Thu, 14 Nov 2024 08:27 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया Published by: शिखा पांडेय Updated Thu, 14 Nov 2024 08:27 PM IST
सार

Auraiya News: किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में दोषियों को कोर्ट ने 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 40-40 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

विज्ञापन
Auraiya: Three accused of kidnapping and raping a teenager sentenced to 10 years of imprisonment
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) मनराज सिंह ने सदर कोतवाली क्षेत्र से नौ वर्ष पहले एक किशोरी को बहलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के तीन दोषियों को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। उन पर 40-40 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। उक्त मामले की अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे डीजीसी ने बताया कि वादी ने सदर कोतवाली में यह मामला पंजीकृत कराया। वादी ने लिखा कि 28 मई 2015 को उसकी नाबालिग लड़की को लाखन सिंह का भांजा रवि सिंह बहलाकर शाम छह बजे ले गया। पुलिस ने अपहरण की रिपोर्ट कर विवेचना शुरू की।
विज्ञापन


रवि सिंह के विरुद्ध पॉक्सो, अपहरण, दुष्कर्म की धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। वाद में विचारण के दौरान अंकुर व रामजी की कोर्ट ने धारा 319 दं.प्र.सं. के तहत तलब किया। तीनों के विरुद्ध विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) की कोर्ट में मुकदमा चला। जिस पर गुरुवार को निर्णय सुनाया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनराज सिंह ने तीनों अभियुक्त रवि सिंह निवासी दिल्ली, अंकुर व रामजी निवासी क्योंटरा औरैया को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने सभी पर 40-40 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। कोर्ट ने प्रस्तुत मामले में जमा कराई गई अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया। तीनों दोषियों को जिला कारागार इटावा भेज दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed