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Auraiya: मां की हत्या के दोषी पुत्र समेत दो को आजीवन कारावास, 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया

Tue, 13 Feb 2024 11:40 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया Published by: शिखा पांडेय Updated Tue, 13 Feb 2024 11:40 PM IST
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Auraiya: Life imprisonment to two including son found guilty of mother's murder
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

औरैया जिले के एरवाकटरा थाना क्षेत्र के गांव चिरैयापुर में सात वर्ष पूर्व जमीन बेचने की मांग न मानने पर मां की चाकू मारकर हत्या करने के दोषी पुत्र व उसके दोस्त को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्रीश कुमार वैश्य ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में कोर्ट ने दोनों को 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

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घटना में गुनाह छिपाने के लिए गांव के ही चार बेगुनाहों के नाम एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसमें विवेचना में सारा सच सामने आने पर कोर्ट ने दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। उक्त मामले की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने बताया कि 17 मार्च 2017 को गांव चिरैयापुर में 52 वर्षीय कमला देवी का शव उसकी बगिया के पास पड़ा मिला। उसके गले में धारदार हथियार से चोट पहुंचाई गई थी। इस घटना पर मृतका के पुत्र संजीव कुमार यादव ने एरवाकटरा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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इसमें उसने लिखा कि उसकी मां कमला देवी गांव में अकेली रहती थी। गांव के राम प्रकाश, रजपाल सिंह, वीरपाल सिंह व कुंअरपाल सिंह उसकी जमीन जबरन खरीदने के लिए हम पर अत्याचार करते थे। 17 मार्च 2017 को सुबह मुझे फोन से सूचना मिली थी। विपक्षी चारों ने मेरी मां की हत्या कर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर चारों के विरुद्ध रिपोर्ट तो लिख ली, लेकिन जब विवेचना की तो वादी पुत्र को ही इस घटना का किरदार पाया।

उसे दो दिन बाद 20 मार्च को गिरफ्तार कर पूछताछ की। इस पर यह सच सामने आया। संजीव ने अपने दोस्त जितेंद्र कुमार निवासी अहिवरन गढ़ेवा रूरा कानपुर देहात के साथ मिलकर चाकू से कमला देवी की हत्या की थी। दर्ज कर दोनों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की गई। सुनवाई के दौरान गवाहों ने बताया कि दोषी संजीव के पिता की मृत्यु हो चुकी थी और उनके नाम की जमीन संजीव की मां कमला देवी के नाम आ गई थी। उसने अपने हिस्से की जमीन बेच दी थी और अपनी मां से भी जमीन बेचने का दबाव डालता था।

दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश ग्रीश कुमार वैश्य ने मृतका के पुत्र संजीव कुमार निवासी चिरैयापुर व जितेंद्र कुमार निवासी अहिरन गढ़ेवा को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भी भोगना पड़ेगा। संजीव को आयुध अधिनियम में एक साल का कठोर कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी दी है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। दोनों दोषियों को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।

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