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Auraiya: सात साल की बालिका से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, 60 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया

Thu, 13 Jul 2023 09:31 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया Published by: शिखा पांडेय Updated Thu, 13 Jul 2023 09:31 PM IST
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Auraiya: Life imprisonment for misdeed with seven-year-old girl
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

औरैया जिले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनराज सिंह ने दिबियापुर थाना क्षेत्र में सात साल की बालिका से दुष्कर्म करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। चार साल पुराने इस मामले में न्यायाधीश ने दोषी को 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से भी दंडित किया है। अभियोजन की ओर से उक्त मामले की पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा व विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि यह प्रकरण नौ अप्रैल 2019 का है।

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जिसमें वादी ने थाने में रिपोर्ट लिखाई कि उसकी सात वर्षीय पुत्री घर में खेल रही थी। तभी सूरज उसके घर में आया और कपड़े उतारकर छेड़खानी करने लगा। इसी बीच उसके पिता आ गए। इस पर सूरज उन्हें देखकर भाग गया। दोपहर को जब वादी घर आया तो उसकी पुत्री व पिता ने सारी बात बताई। चार बजे आरोपी सूरज उसके यहां आया तो उसे पकड़ लिया। उसके खिलाफ थाना दिबियापुर में रिपोर्ट दर्ज की गई।

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पुलिस ने विवेचना कर सूरज के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनराज सिंह की कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म जैसा घिनौना अपराध करने के दोषी को कठोर दंड देने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष बताया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपर जिला जज मनराज सिंह ने अभियुक्त सूरज निवासी भगवतीगंज दिबियापुर को आजीवन कारावास व कुल 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया।

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