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Auraiya: दहेज हत्या के दोषी पति, सास व ससुर को 10 वर्ष की कैद, सभी पर 15-15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
Wed, 25 Sep 2024 06:06 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया
Published by: शिखा पांडेय
Updated Wed, 25 Sep 2024 06:06 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
औरैया में सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रहट का पुरवा में नौ वर्ष पहले ससुराल में जहर से एक विवाहिता की मृत्यु के मामले में लिखाए गए दहेज हत्या के मुकदमे में पति, सास, ससुर को दोषी मानते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने तीनों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही कोर्ट ने उस पर 15-15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया।
अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी कर रहे एडीजीसी ने बताया कि उक्त मामला सदर कोतवाली क्षेत्र में वादी लल्ला सिंह निवासी आदमपुर (अजीतमल) ने दर्ज कराया। वादी ने लिखा कि पुत्री राधा की शादी पांच-छह वर्ष पहले ग्राम रहट का पुरवा निवासी सुनील कुमार पुत्र मंगल सिंह के साथ की थी। 13 जुलाई 2015 को राधा की ससुराल में जहर से मृत्यु हो गई। इस पर वादी ने दहेज हत्या का मामला पति सुनील कुमार, ससुर मंगल सिंह, सास कैलाशवती के विरुद्ध पंजीकृत कराया।
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अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी कर रहे एडीजीसी ने बताया कि उक्त मामला सदर कोतवाली क्षेत्र में वादी लल्ला सिंह निवासी आदमपुर (अजीतमल) ने दर्ज कराया। वादी ने लिखा कि पुत्री राधा की शादी पांच-छह वर्ष पहले ग्राम रहट का पुरवा निवासी सुनील कुमार पुत्र मंगल सिंह के साथ की थी। 13 जुलाई 2015 को राधा की ससुराल में जहर से मृत्यु हो गई। इस पर वादी ने दहेज हत्या का मामला पति सुनील कुमार, ससुर मंगल सिंह, सास कैलाशवती के विरुद्ध पंजीकृत कराया।
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पुलिस ने विवेचना कर तीनों के विरुद्ध दहेज हत्या का आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। यह मामला अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट अतीक उद्दीन की कोर्ट में चला। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों को दहेज प्रताड़ना व हत्या का दोषी माना। पति सुनील कुमार, ससुर मंगल सिंह, सास कैलाशवती को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। तीनों पर 15-15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। कोर्ट की ओर से लगाए गए जुर्माने की धनराशि में से आधी धनराशि मृतका के वादी पिता लल्ला सिंह राजपूत को अदा करने का भी आदेश दिया। सजा पाए तीनों अभियुक्त पति, सास व ससुर को जिला कारागार भेज दिया गया।