Rakesh Sachan: आर्म्स एक्ट में दोषी मंत्री ने कोर्ट में दाखिल की अपील, एमपीएमएलए कोर्ट में होगी सुनवाई
लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग मंत्री राकेश सचान ने निचली अदालत से आर्म्स एक्ट के मुकदमे में सुनाई गई सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील दाखिल कर दी है। मामले की सुनवाई सोमवार को एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश करेंगे।
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कानपुर में आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिए गए लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम मंत्री राकेश सचान की ओर से शनिवार को जिला जज की अदालत में अपील दाखिल कर दी गई है। मामले की सुनवाई सोमवार को एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश करेंगे।
बता दें कि पिछले आठ अगस्त को अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट तृतीय आलोक यादव ने राकेश सचान को एक साल कैद और 1500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है, लेकिन अपील के लिए जमानत पर उनकी रिहाई हो गई थी।
नौबस्ता में 13 अगस्त 1991 को तत्कालीन एसओ बृजमोहन उदेनिया ने राकेश सचान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप था कि उनके पास से राइफल बरामद हुई है, जिसका लाइसेंस वह नहीं दिखा सके। इसी मामले में कोर्ट ने अभियुक्त राकेश सचान को दोषी करार दिया था।
सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अदालत को सजा सुनानी थी। मंत्री को दोषी करार दिए जाने की सूचना पर वकीलों और समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया था। इसी बीच अभियुक्त राकेश सचान कोर्ट के आदेश की प्रति लेकर ही कोर्ट से चले गए थे।
अभियुक्त द्वारा आदेश की प्रति ले जाने से कोaर्ट में अफरा-तफरी का माहौल हो गया था। दिनभर की आपाधापी के बाद देर शाम एसीएमएम तृतीय की रीडर ने राकेश सचान के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी थी।
सजा से बचने का कोई रास्ता नजर न आने और एक नए मुकदमे की तलवार लटकने की जानकारी होने के बाद आखिर मंत्री ने कोर्ट में समर्पण करने का मन बनाया था और आठ अगस्त को कोर्ट में समर्पण कर दिया था, जिसके बाद कोर्ट में उन्हें सजा सुनाई थी।