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कानपुर: फर्जी जमानतों पर जेल से छूटे दो गैंगस्टरों की अर्जी खारिज
Wed, 23 Dec 2020 12:00 AM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Wed, 23 Dec 2020 12:00 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर
फर्जी जमानतगीरों के सहारे जेल से बाहर निकलने वाले दो और गैंगस्टरों की जमानत अर्जी अपर जिला जज 8 पवन कुमार श्रीवास्तव ने खारिज कर दी है। कोर्ट के आदेश पर 10 नवंबर को गैंगस्टर कोर्ट के लिपिक ने फर्जी पेशेवर जमानतगीरों के सहारे जमानत लेकर फरार होने वाले 73 आरोपियों के खिलाफ कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसी मामले में पुलिस ने कलक्टरगंज के शतरंजी मोहाल निवासी अमन गुप्ता उर्फ सुमित व गोविंद नगर निवासी सुमित वाल्मीकि को जेल भेजा था। एडीजीसी सुशील कुमार पांडे ने कोर्ट में तर्क रखा कि दोनों ने जेल से रिहाई के लिए पेशेवर जमानतदारों शैलेश व अमर सिंह की जमानतें दाखिल की हैं।
शैलेश ने 50 व अमर सिंह ने 45 मामलों में पहले से ही जमानत ले रखी है और दोनों सगे भाई हैं। जमानतगीरों को रुपयों का लालच देकर अमन व सुमित ने अपनी जमानतें कराई हैं। अमन व सुमित की ओर से झूठा फंसाए जाने का तर्क रखा गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों के जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए।
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इसी मामले में पुलिस ने कलक्टरगंज के शतरंजी मोहाल निवासी अमन गुप्ता उर्फ सुमित व गोविंद नगर निवासी सुमित वाल्मीकि को जेल भेजा था। एडीजीसी सुशील कुमार पांडे ने कोर्ट में तर्क रखा कि दोनों ने जेल से रिहाई के लिए पेशेवर जमानतदारों शैलेश व अमर सिंह की जमानतें दाखिल की हैं।
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शैलेश ने 50 व अमर सिंह ने 45 मामलों में पहले से ही जमानत ले रखी है और दोनों सगे भाई हैं। जमानतगीरों को रुपयों का लालच देकर अमन व सुमित ने अपनी जमानतें कराई हैं। अमन व सुमित की ओर से झूठा फंसाए जाने का तर्क रखा गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों के जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए।
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