फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Anti-Sikh riots: Case of murder of seven people of same family

सिख विरोधी दंगा: तीन पूर्व पार्षद समेत पांच आरोपियों की तलाश में दबिश, एक ही परिवार के सात लोगों की दंगाइयों ने कर दी थी हत्या

Wed, 29 Jun 2022 11:34 AM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Wed, 29 Jun 2022 11:34 AM IST
सार

दबौली में दंगाइयों ने एक ही परिवार के सात लोगों की हत्या कर दी थी। वारदात में तीन पूर्व पार्षदों पर भी आरोप है। एसआईटी ने उनके खिलाफ पुख्ता साक्ष्य भी जुटाए हैं। उनकी तलाश में अब टीमें लग गई हैं।

विज्ञापन
Anti-Sikh riots: Case of murder of seven people of same family
सिख विरोधी दंगा - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सिख विरोधी दंगों में अब दूसरे केसों में शामिल आरोपियों की धरपकड़ शुरू हो गई है। मंगलवार सुबह दबौली में हुए हत्याकांड के आरोपियों की तलाश में गोविंदनगर और दबौली क्षेत्र में तीन पूर्व पार्षदों समेत पांच के घर पर एसआईटी ने दबिश दी लेकिन आरोपी कहीं नहीं मिले। कुछ जगहाें पर ताला मिला तो कुछ के परिजन मिले।

विज्ञापन


जब से गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं, तब से ये सभी आरोपी अंडरग्राउंड हो गए हैं। दबौली में दंगाइयों ने एक ही परिवार के सात लोगों की हत्या कर दी थी। मरने वालों में विशाख सिंह व उनकी पत्नी सरनकौर के अलावा उनकी बेटी गुरवचन कौर व चार बेटे जोगेंद्र सिंह, गुरुचरन सिंह, छत्तरपाल सिंह व गुरुमुख सिंह शामिल हैं।
विज्ञापन


वारदात में तीन पूर्व पार्षदों पर भी आरोप है। एसआईटी ने उनके खिलाफ पुख्ता साक्ष्य भी जुटाए हैं। उनकी तलाश में अब टीमें लग गई हैं। एसआईटी डीआईजी बालेंदु भूषण सिंह ने बताया कि शासन का आदेश है कि जल्द से जल्द सभी केसों के आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed