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ड्राइविंग लाइसेंस के लिए देना होगा शपथपत्र
ब्यूरो, अमर उजाला कानपुर
Updated Sat, 13 Dec 2014 02:13 AM IST
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अब लर्निंग और स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदकों से अंडरटेकिंग (शपथपत्र) भरवाया जाएगा। इसमें उनको आठ बिंदुओं पर जानकारियां देनी होंगी।
परिवहन आयुक्त के रविंद्र नायक ने इसका प्रोफार्मा आरटीओ आफिस को भेजा है। इसमें कहा गया है कि अगर चालक ने शपथपत्र में दी गई जानकारी के विपरीत आचरण किया तो लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा।
एआरटीओ (प्रशासन) एसके सिंह ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस के दुरुपयोग की शिकायतें बढ़ने की वजह से परिवहन आयुक्त ने यह फैसला किया है।
उन्होंने बताया कि अब दोनों तरह के लाइसेंस बनवाने वालों से शपथपत्र लिया जाएगा। इसमें बताना होगा कि वह अभ्यासिक अपराधी या शराब के लती नहीं हैं।
नारकोटिग ड्रग अथवा साइकोट्रापिक पदार्थ के सेवन के आदी नहीं हैं। अभी तक कोई ऐसा अपराध नहीं किया, जिससे जनता को खतरा उत्पन्न हुआ हो। कोई संज्ञेय अपराध करने में मोटरयान का उपयोग तो नहीं किया है।
स्थायी लाइसेंस प्राप्त करने वालों को यह भी बताना होगा कि लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने की तिथि से स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन किए जाने की तिथि तक सड़क दुर्घटना से संबंधित कोई अपराध नहीं किया है।
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प्रारूप में पासपोर्ट साइज की फोटो के साथ उस पर दस्तखत भी करने होंगे। इसके अलावा यह घोषणा भी करनी होगी कि अगर दिए गए शपथपत्र के खिलाफ कोई काम करते हैं तो परिवहन विभाग उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।
श्री सिंह ने बताया कि इस तरह की अंडरटेकिंग लेने के बाद शराब पीकर वाहन चलाने वालों और रोड पर स्टंट करने वालों पर भी लगाम लगेगी।
इसके अलावा मोबाइल पर बात करते वक्त वाहन चलाते पकड़ने जाने पर भी लाइसेंस निरस्त या निलंबित किया जा सकता है।
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परिवहन आयुक्त के रविंद्र नायक ने इसका प्रोफार्मा आरटीओ आफिस को भेजा है। इसमें कहा गया है कि अगर चालक ने शपथपत्र में दी गई जानकारी के विपरीत आचरण किया तो लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा।
एआरटीओ (प्रशासन) एसके सिंह ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस के दुरुपयोग की शिकायतें बढ़ने की वजह से परिवहन आयुक्त ने यह फैसला किया है।
उन्होंने बताया कि अब दोनों तरह के लाइसेंस बनवाने वालों से शपथपत्र लिया जाएगा। इसमें बताना होगा कि वह अभ्यासिक अपराधी या शराब के लती नहीं हैं।
नारकोटिग ड्रग अथवा साइकोट्रापिक पदार्थ के सेवन के आदी नहीं हैं। अभी तक कोई ऐसा अपराध नहीं किया, जिससे जनता को खतरा उत्पन्न हुआ हो। कोई संज्ञेय अपराध करने में मोटरयान का उपयोग तो नहीं किया है।
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स्थायी लाइसेंस प्राप्त करने वालों को यह भी बताना होगा कि लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने की तिथि से स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन किए जाने की तिथि तक सड़क दुर्घटना से संबंधित कोई अपराध नहीं किया है।
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प्रारूप में पासपोर्ट साइज की फोटो के साथ उस पर दस्तखत भी करने होंगे। इसके अलावा यह घोषणा भी करनी होगी कि अगर दिए गए शपथपत्र के खिलाफ कोई काम करते हैं तो परिवहन विभाग उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।
श्री सिंह ने बताया कि इस तरह की अंडरटेकिंग लेने के बाद शराब पीकर वाहन चलाने वालों और रोड पर स्टंट करने वालों पर भी लगाम लगेगी।
इसके अलावा मोबाइल पर बात करते वक्त वाहन चलाते पकड़ने जाने पर भी लाइसेंस निरस्त या निलंबित किया जा सकता है।