फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   accused of misdeed with woman get 10 years in prison

विवाहिता से दुष्कर्म में दस साल कैद, दो साल अदालत के चक्कर काटने के बाद पीड़िता को मिला न्याय

Mon, 17 Jun 2019 09:54 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा यूपी डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर
यूपी डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर Published by: प्रभापुंज मिश्रा Updated Mon, 17 Jun 2019 09:54 PM IST
विज्ञापन
accused of misdeed with woman get 10 years in prison
प्रतीकात्मक तस्वीर

फतेहपुर में विवाहिता से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 16,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविकरन सिंह की अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने जुर्माने की रकम से आठ हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

विज्ञापन


अदालत के आदेश के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। मामला मलवां थानाक्षेत्र के एक गांव का है। घटना 16 अगस्त 2017 को सुबह साढ़े आठ बजे पीड़िता के घर में ही घटित हुई थी। पैरवी सहायक अधिवक्ता शासकीय धर्मेंद्र उत्तम ने बताया कि पीड़िता घर में अकेली थी और उसके पति और ससुरालीजन बाहर गए थे।

विज्ञापन

मौके का फायदा उठाकर पड़ोसी राजन शुक्ला उसके घर में घुस गया और दुष्कर्म किया। पीड़िता के घरवाले जब वापस आए तो उसने आपबीती बताई। जिसके बाद मलवां पुलिस ने राजन शुक्ला पर दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने राजन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद से वह लगातार दो साल से जेल में बंद था।

सोमवार को मामले की सुनवाई कर रहे अपर जिला जज रविकरन सिंह की अदालत ने गवाहों, साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर राजन शुक्ला को दोषी माना और दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने राजन पर 16,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत के आदेश के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed