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महिला काे हुअा पड़ाेसी से प्यार ताे पति का किया ये हाल
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर
Updated Tue, 05 Dec 2017 11:15 AM IST
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कहते हैं प्यार उम्र अाैर वक्त देखकर नहीं हाेता है अाैर जब हाे जाए ताे सही अाैर गलत में अंतर नजर भी नहीं अाता है। कुछ एेसा ही हुअा कानपुर में रहने वाली इस महिला के साथ। महिला काे अपने पड़ाेसी से प्यार हाे गया। दाेनाें ने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली पर जब महिला के पति ने दखल दिया ताे पत्नी ने उल्टा अपने पति पर ही मुकदमा कर दिया।
घटना कानपुर के जूही लाल कॉलोनी की है। यहां रहने वाले एक युवक की शादी सात जनवरी 2006 को फतेहपुर जिले के चांदपुर निवासी महिला के साथ हुई थी। दोनों के दो बच्चे हैं। इसी दौरान महिला काे पड़ोस में रहने वाले एक युवक से प्यार हो गया।
इसकी जानकारी जब पति काे हुई तो उसने ने महिला के पिता को पूरी जानकारी दी। कई बार समझाने के बाद भी जब महिला नहीं मानी। 19 नवंबर 2013 को वाे अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई। महिला के पिता ने फतेहपुर में अपनी बेटी द्वारा जेवर और नकदी लेकर भाग जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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पुलिस काफी तलाश के बाद भी उसे पकड़ नहीं पाई। कुछ समय बाद महिला अपने पति के पास वापस आ गई। 2014 में वह घर छोड़कर दोबारा प्रेमी के साथ भाग गई। जब पति ने इसका विराेध किया ताे उसने पति के खिलाफ मारपीट करने और भूखी रखने का आरोप लगाते हुए घरेलू हिंसा की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करा दी।
मामले की सुनवाई एसीएमएम-7 विराट कुमार श्रीवास्तव की अदालत में चल रही है। पति को इसकी जानकारी मिली तो उसने अपने अधिवक्ता अहमद अली खान के जरिये अदालत में अपना पक्ष रखा। साथ ही पत्नी द्वारा पत्नी धर्म न निभाने और घर से दो बार भागने का साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया।
कोर्ट ने यह कह कर मामले काे खारिज कर दिया कि घरेलू हिंसा अधिनियम के दुरुपयोग का हक किसी को नहीं है। गवाही और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने महिला के वाद को सिरे से नकार दिया।
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घटना कानपुर के जूही लाल कॉलोनी की है। यहां रहने वाले एक युवक की शादी सात जनवरी 2006 को फतेहपुर जिले के चांदपुर निवासी महिला के साथ हुई थी। दोनों के दो बच्चे हैं। इसी दौरान महिला काे पड़ोस में रहने वाले एक युवक से प्यार हो गया।
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इसकी जानकारी जब पति काे हुई तो उसने ने महिला के पिता को पूरी जानकारी दी। कई बार समझाने के बाद भी जब महिला नहीं मानी। 19 नवंबर 2013 को वाे अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई। महिला के पिता ने फतेहपुर में अपनी बेटी द्वारा जेवर और नकदी लेकर भाग जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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पुलिस काफी तलाश के बाद भी उसे पकड़ नहीं पाई। कुछ समय बाद महिला अपने पति के पास वापस आ गई। 2014 में वह घर छोड़कर दोबारा प्रेमी के साथ भाग गई। जब पति ने इसका विराेध किया ताे उसने पति के खिलाफ मारपीट करने और भूखी रखने का आरोप लगाते हुए घरेलू हिंसा की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करा दी।
मामले की सुनवाई एसीएमएम-7 विराट कुमार श्रीवास्तव की अदालत में चल रही है। पति को इसकी जानकारी मिली तो उसने अपने अधिवक्ता अहमद अली खान के जरिये अदालत में अपना पक्ष रखा। साथ ही पत्नी द्वारा पत्नी धर्म न निभाने और घर से दो बार भागने का साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया।
कोर्ट ने यह कह कर मामले काे खारिज कर दिया कि घरेलू हिंसा अधिनियम के दुरुपयोग का हक किसी को नहीं है। गवाही और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने महिला के वाद को सिरे से नकार दिया।