फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   श्रमिक क्वार्टर खाली कराने पर हाईकोर्ट की रोक

श्रमिक क्वार्टर खाली कराने पर हाईकोर्ट की रोक

Fri, 31 May 2013 05:30 AM IST
Kanpur
Kanpur Updated Fri, 31 May 2013 05:30 AM IST
विज्ञापन
कानपुर। श्रम विभाग के श्रमिक क्वार्टरों में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। विभाग द्वारा इन क्वार्टरों में रहने वालों के खिलाफ भेजी जा रही आवास बेदखली, ध्वस्तीकरण और क्षतिपूर्ति की नोटिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश श्रमिक बस्ती महासंघ के अध्यक्ष शैलेंद्र दीक्षित ने बताया कि शास्त्री नगर निवासी बलभद्र सिंह ने महासंघ की सहायता से इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट दाखिल की थी। इस पर 22 मई को कोर्ट ने निर्णय सुनाते हुए श्रम विभाग द्वारा भेजी जा रही आवास बेदखली, ध्वस्तीकरण और क्षतिपूर्ति की नोटिस पर रोक लगा दी है। उन्होंने बताया कि कोर्ट के आदेश से श्रमिक क्वार्टर में रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed