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श्रमिक क्वार्टर खाली कराने पर हाईकोर्ट की रोक
Kanpur
Updated Fri, 31 May 2013 05:30 AM IST
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कानपुर। श्रम विभाग के श्रमिक क्वार्टरों में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। विभाग द्वारा इन क्वार्टरों में रहने वालों के खिलाफ भेजी जा रही आवास बेदखली, ध्वस्तीकरण और क्षतिपूर्ति की नोटिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश श्रमिक बस्ती महासंघ के अध्यक्ष शैलेंद्र दीक्षित ने बताया कि शास्त्री नगर निवासी बलभद्र सिंह ने महासंघ की सहायता से इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट दाखिल की थी। इस पर 22 मई को कोर्ट ने निर्णय सुनाते हुए श्रम विभाग द्वारा भेजी जा रही आवास बेदखली, ध्वस्तीकरण और क्षतिपूर्ति की नोटिस पर रोक लगा दी है। उन्होंने बताया कि कोर्ट के आदेश से श्रमिक क्वार्टर में रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी।
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