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खेसारी दाल व्यापार में चार साल की कैद
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बांदा। प्रतिबंधित खेसारी दाल के साथ पकड़े गए अभियुक्त को अदालत ने चार साल की कैद और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। अभियुक्त की जमानत निरस्त कर उसे जेल भेज दिया गया।
मटौंध थाना के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कैलाश कुशवाहा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज की थी कि 30 जुलाई 2008 को मौदहा (हमीरपुर) निवासी गोवर्धन साहू और खन्ना थाना क्षेत्र के सिरसीकलां निवासी लल्लू कुशवाहा लोडर में 110 बोरा प्रतिबंधित खेसारी दाल बांदा-महोबा राजमार्ग पर पकड़े गए थे। पुलिस ने ट्रक चालक सुरेश यादव (सिरसीकलां) सहित दोनों को जेल भेजा था। बाद में जमानत पर आ गए थे।
पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। त्वरित न्यायालय के अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार को गोवर्धन साहू को जेल और जुर्माना की सजा सुनाई। शेष दो आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। अभियोजन की ओर से अधिवक्ता आशुतोष मिश्र ने पैरवी की। ब्यूरो
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मटौंध थाना के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कैलाश कुशवाहा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज की थी कि 30 जुलाई 2008 को मौदहा (हमीरपुर) निवासी गोवर्धन साहू और खन्ना थाना क्षेत्र के सिरसीकलां निवासी लल्लू कुशवाहा लोडर में 110 बोरा प्रतिबंधित खेसारी दाल बांदा-महोबा राजमार्ग पर पकड़े गए थे। पुलिस ने ट्रक चालक सुरेश यादव (सिरसीकलां) सहित दोनों को जेल भेजा था। बाद में जमानत पर आ गए थे।
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पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। त्वरित न्यायालय के अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार को गोवर्धन साहू को जेल और जुर्माना की सजा सुनाई। शेष दो आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। अभियोजन की ओर से अधिवक्ता आशुतोष मिश्र ने पैरवी की। ब्यूरो
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