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आठ हजार रुपये उधार लिए थे इसलिए घर से ले जाकर बेरहमी से की थी हत्या, सात को मिली उम्रकैद
Fri, 13 Sep 2019 08:50 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा
यूपी डेस्क, अमर उजाला, जालौन
यूपी डेस्क, अमर उजाला, जालौन
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Fri, 13 Sep 2019 08:50 PM IST
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कोर्ट ने सुनाया फैसला
- फोटो : अमर उजाला
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जालौन में कोंच कोतवाली क्षेत्र में युवक को घर से ले जाकर हत्या कर शव फेंकने के मामले में अपर जिला जज डकैती ने सात आरोपियों को आजीवन कारावास व 27-27 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। घटना 11 साल पुरानी है।
कोंच के गांधीनगर निवासी लक्ष्मीकांत ने कोंच कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई हाकिम सिंह ने मोहल्ले के ही छोटू चतुर्वेदी से आठ हजार रुपये उधार लिए थे। चौदह हजार रुपये देने के बावजूद आठ हजार रुपये बकाया थे, लेनदेन को लेकर छोटू अपने साथियों के साथ आए दिन धमकाता भी था।
3 अगस्त 2008 को छोटू चतुर्वेदी अपने साथी रामलला, नीलम नाई, विनोद चतुर्वेदी, ऊधम सिंह यादव, टीकाराम, जितेंद्र आदि के साथ आए और हाकिम को घर से मारपीट कर पकड़कर ले गए। आरोपियों के पीछे मोहल्ले के असगर अली व हाकिम की भाभी अनीता भी पहुंची।
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जब तक वह पहुंची तब तक आरोपियों ने हाकिम की हत्या कर दी और शव को कोंच के शहपुरा रोड पर फेंककर भाग गए थे। मामले की पैरवी कर रहे अपर शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम सिंह व रणकेंद्र सिंह ने बताया कि शुक्रवार को अपर जिला जज दस्यु प्रभावित क्षेत्र सुरेश चंद्र ने दोनों पक्षों के बयान सुनने के बाद छोटू चतुर्वेदी, रामलला, नीलम नाई, विनोद चतुर्वेदी, ऊधम यादव, टीकाराम व जितेंद्र पर दोष साबित होने पर आजीवन कारावास व 27-27 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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कोंच के गांधीनगर निवासी लक्ष्मीकांत ने कोंच कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई हाकिम सिंह ने मोहल्ले के ही छोटू चतुर्वेदी से आठ हजार रुपये उधार लिए थे। चौदह हजार रुपये देने के बावजूद आठ हजार रुपये बकाया थे, लेनदेन को लेकर छोटू अपने साथियों के साथ आए दिन धमकाता भी था।
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3 अगस्त 2008 को छोटू चतुर्वेदी अपने साथी रामलला, नीलम नाई, विनोद चतुर्वेदी, ऊधम सिंह यादव, टीकाराम, जितेंद्र आदि के साथ आए और हाकिम को घर से मारपीट कर पकड़कर ले गए। आरोपियों के पीछे मोहल्ले के असगर अली व हाकिम की भाभी अनीता भी पहुंची।
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जब तक वह पहुंची तब तक आरोपियों ने हाकिम की हत्या कर दी और शव को कोंच के शहपुरा रोड पर फेंककर भाग गए थे। मामले की पैरवी कर रहे अपर शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम सिंह व रणकेंद्र सिंह ने बताया कि शुक्रवार को अपर जिला जज दस्यु प्रभावित क्षेत्र सुरेश चंद्र ने दोनों पक्षों के बयान सुनने के बाद छोटू चतुर्वेदी, रामलला, नीलम नाई, विनोद चतुर्वेदी, ऊधम यादव, टीकाराम व जितेंद्र पर दोष साबित होने पर आजीवन कारावास व 27-27 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।