UP News: हिबा के बहाने 64 शत्रु संपत्तियों पर कब्जा, मुख्तार बाबा और सहयोगियों ने संपत्तियों पर ले रखा है लोन
उत्तर प्रदेश के कानपुर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल, नई हिंसा में आरोपी मुख्तार बाबा ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिबा कानुन के जरिए संपत्तियों पर कब्जा करने का खेल किया है। यह मामला जिलाधिकारी और एसडीएम तक पहुंचा है।
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विस्तार
कानपुर में नई सड़क बवाल के आरोपी मुख्तार बाबा की तरफ से शत्रु संपत्तियों को फर्जी तरीके से हथियाने का नया खेल सामने आया है। लोन के कागजात में उसने इन शत्रु संपत्तियां को हिबा (बतौर गिफ्ट) के जरिए मिलने की बात कही है। बताया गया है कि इन संपत्तियों के असली मालिक शाहिद हलीम जो पाकिस्तान चले गए थे।
उन्होंने शत्रु संपत्तियों को उसकी पत्नी को बतौर गिफ्ट दे दिया था। बाबा के इन कारनामों को फर्जी बताते हुए इसकी जांच शुरू कर दी गई है। महानगर में कुल 98 शत्रु संपत्तियां हैं। जिसमें से 63 संपत्तियां ऐसी हैं, जिस पर मुख्तार बाबा और उससे जुड़े लोगों का कब्जा है।
इन सभी संपत्तियों पर मुख्तार और उसके लोग फर्जी तरीके से काबिज है। जब तक मुख्तार का यह खेल लोग समझ पाते, तब तक उसने इन संपत्तियों को बैंकों के हवाले करके उस पर बड़ा लोन हासिल कर लिया। लोन के इसी पैसे से उसने 50 करोड़ से अधिक की संपत्ति बना ली।
इसका विस्तार कानपुर के अलावा प्रदेश और उत्तराखंड भी किया। शत्रु संपत्ति संरक्षण संघर्ष समिति की तरफ से सोमवार को जिलाधिकारी विशाख जी को इस संबंध में एक पत्र भी सौंपा गया है। जिसमें मुख्तार की तरफ से शत्रु संपत्तियों पर फर्जी तरीके से कागजात तैयार कर उस पर लिए गए।
लोन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। इसमें लोन देने वाले बैंक की भी जांच कर कार्रवाई की बात उठाई गई है। जिलाधिकारी की तरफ से इस मामले की जांच करने का आश्वासन दिया गया है। यह मामला एसडीएम तक भी पहुंचा है।
जानिए हिबा क्या है
मुस्लिम पर्सनल लॉ में हिबा के जरिए संपत्तियों को देने का प्रावधान है, जिसे गिफ्ट में मिली संपत्ति कहा जाता है। इसकी बदौलत ही शत्रु संपत्तियों का कब्जाने का खेल किया गया है।