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किशोरी से दुष्कर्म में10 साल की कैद
Updated Mon, 12 Jun 2017 11:59 PM IST
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उरई। किशोरी से बलात्कार के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 35 हजार का जुर्माना भी किया गया है। सरकारी अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया कि सोमवार को एडीजे द्वितीय श्रीनाथ सिंह ने यह फैसला सुनाया।
सरकारी अधिवक्ता के मुताबिक 13 नवंबर 2014 में रोंच निवासी निसार उर्फ रेहान ने पड़ोस में रहने वाली 16 साल की किशोरी से खेत में ले जाकर बलात्कार किया था। इसके बाद वह किशोरी को दिल्ली लेकर भाग गया। कोंच पुलिस ने दिल्ली पुलिस की मदद से किशोरी को बरामद किया। उसे मेडिकल के लिए भेजा गया। आरोपी के खिलाफ किशोरी को भगा ले जाने, बलात्कार और पास्को एक्ट में मामला दर्ज किया गया था। मेडिकल रिपोर्ट में भी बलात्कार की पुष्टि हुई थी। इसी मामले के अंतर्गत सोमवार को एडीजे द्वितीय ने रेहान को दस साल की कैद और 35 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी की ओर से अधिवक्ता रघुनाथ दास विश्नोई पैरवी कर रहे थे।
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सरकारी अधिवक्ता के मुताबिक 13 नवंबर 2014 में रोंच निवासी निसार उर्फ रेहान ने पड़ोस में रहने वाली 16 साल की किशोरी से खेत में ले जाकर बलात्कार किया था। इसके बाद वह किशोरी को दिल्ली लेकर भाग गया। कोंच पुलिस ने दिल्ली पुलिस की मदद से किशोरी को बरामद किया। उसे मेडिकल के लिए भेजा गया। आरोपी के खिलाफ किशोरी को भगा ले जाने, बलात्कार और पास्को एक्ट में मामला दर्ज किया गया था। मेडिकल रिपोर्ट में भी बलात्कार की पुष्टि हुई थी। इसी मामले के अंतर्गत सोमवार को एडीजे द्वितीय ने रेहान को दस साल की कैद और 35 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी की ओर से अधिवक्ता रघुनाथ दास विश्नोई पैरवी कर रहे थे।
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