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Kanpur News: पॉक्सो एक्ट में दोषी को 20 साल का कारावास
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इटावा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने किशोरी को ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के सात साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए एक को कोर्ट ने 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 56 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
भरथना थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 12 अक्तूबर 2017 को थाना भरथना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया कि अरुण कुमार निवासी बहारपुरा थाना भरथना उसकी नाबालिग पुत्री को ले गया था। जब वह इसकी शिकायत करने उसके घर गया तो उसके परिवार के लोगों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद करके आरोपी अरुण कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
विवेचना के बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की धाराओं में बढोत्तरी कर दी। पुलिस ने आरोपपत्र कोर्ट में पेश कर दिए। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर अरुण कुमार को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे बीस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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भरथना थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 12 अक्तूबर 2017 को थाना भरथना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया कि अरुण कुमार निवासी बहारपुरा थाना भरथना उसकी नाबालिग पुत्री को ले गया था। जब वह इसकी शिकायत करने उसके घर गया तो उसके परिवार के लोगों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद करके आरोपी अरुण कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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विवेचना के बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की धाराओं में बढोत्तरी कर दी। पुलिस ने आरोपपत्र कोर्ट में पेश कर दिए। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर अरुण कुमार को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे बीस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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