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Kanpur News: नाबालिग के साथ दुष्कर्म में 20 साल का कारावास

Tue, 02 Sep 2025 12:37 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 02 Sep 2025 12:37 AM IST
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20 years imprisonment for raping a minor
संवाद न्यूज़ एजेंसी
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हरदोई। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के साढ़े पांच साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट मनमोहन सिंह ने एक शख्स को दोषी करार दिया है। अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी। जुर्माने की पूरी रकम बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को भी देने के आदेश अपर जिला जज ने दिए हैं।
कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 21 जनवरी 2020 की दोपहर उसकी पुत्री (7) घर पर अकेली बच्चों के साथ खेल रही थी। पुत्री को अकेला देख टड़ियावां थाना क्षेत्र के कनकोहरीपुरवा निवासी अनिल मकान के अंदर आ गया। कमरे में ले जाकर पुत्री के साथ दुष्कर्म किया था।
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दुष्कर्म करते पीड़िता की चचेरी बहन ने देख लिया था। उसी ने घटना के बारे में पीड़िता की मां को बताया था। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों को पेश किया गया इसके साथ ही 12 अभिलेखीय साक्ष्य भी पेश किए गए।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अमित शुक्ला ने अधिक से अधिक दंड दिए जाने का तर्क दिया। आरोपी की ओर से पैरवी कर रहे चीफ डिफेंस काउंसिल विनोद मिश्रा ने कम से कम सजा दिए जाने का तर्क दिया। दोनों पक्षों की तर्कों को सुनने के बाद पत्रावली मौजूद सबूतों के आधार पर अपर जिला जज ने सजा सुनाई है।
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