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बांदा: बालिका से दुष्कर्म में युवक को 20 साल की कैद, एक लाख जुर्माना भी लगाया
Wed, 12 Aug 2020 07:54 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा
Published by: शिखा पांडेय
Updated Wed, 12 Aug 2020 07:54 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : गूगल
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बांदा जिले में अनुसूचित जाति की आठ वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म में 22 वर्षीय युवक को 20 साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माने की 75 फीसदी राशि बालिका को मिलेगी। मरका थाना क्षेत्र के गांव में 22 जुलाई 2017 को बालिका भैंस चराने खेत गई थी।
दिन में करीब 3 बजे छोटे सिंह उर्फ अजय सिंह पुत्र गुड्डी सिंह उर्फ रामचंद्र ने उसे पकड़ लिया और हाथ-पैर बांधकर मारपीट करने के बाद दुष्कर्म किया। गंभीर अवस्था में छोड़कर फरार हो गया। बालिका की भाभी ने उसे भागते हुए देख लिया। इस पर परिजन खोजते हुए खेत में पहुंचे और बालिका को ग्रामीणों के साथ थाने लाए।
यहां से तत्काल जिला महिला अस्पताल भेज दिया गया। यहां डाक्टरी परीक्षण के बाद तीन दिन तक उपचार हुआ। बालिका के धारा 164 सीआरपीसी के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज हुए। बालिका के चचेरे भाई ने धारा 376 व 323 आईपीसी, पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और एससीएसटी एक्ट की धारा 3 (2)(5) की रिपोर्ट दर्ज कराई।
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23 जुलाई को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 4 फरवरी 2020 को वह हाईकोर्ट से जमानत पर जेल से बाहर आ गया। पुलिस द्वारा आरोपपत्र दाखिल करने के बाद सहायक शासकीय अधिवक्ता रामसुफल सिंह ने अपर जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में सात गवाह पेश किए।
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दिन में करीब 3 बजे छोटे सिंह उर्फ अजय सिंह पुत्र गुड्डी सिंह उर्फ रामचंद्र ने उसे पकड़ लिया और हाथ-पैर बांधकर मारपीट करने के बाद दुष्कर्म किया। गंभीर अवस्था में छोड़कर फरार हो गया। बालिका की भाभी ने उसे भागते हुए देख लिया। इस पर परिजन खोजते हुए खेत में पहुंचे और बालिका को ग्रामीणों के साथ थाने लाए।
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यहां से तत्काल जिला महिला अस्पताल भेज दिया गया। यहां डाक्टरी परीक्षण के बाद तीन दिन तक उपचार हुआ। बालिका के धारा 164 सीआरपीसी के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज हुए। बालिका के चचेरे भाई ने धारा 376 व 323 आईपीसी, पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और एससीएसटी एक्ट की धारा 3 (2)(5) की रिपोर्ट दर्ज कराई।
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23 जुलाई को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 4 फरवरी 2020 को वह हाईकोर्ट से जमानत पर जेल से बाहर आ गया। पुलिस द्वारा आरोपपत्र दाखिल करने के बाद सहायक शासकीय अधिवक्ता रामसुफल सिंह ने अपर जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में सात गवाह पेश किए।
बुधवार को न्यायाधीश ने अपने 22 पृष्ठीय फैसले में आरोपी छोटे सिंह उर्फ अजय को धारा 376 और पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष की कैद और एक लाख रुपये जुर्माना किया। जुर्माना न देने पर एक वर्ष और कैद होगी। अन्य धाराओं में छह माह की कैद और एक हजार रुपये जुर्माना किया गया।
जुर्माना न देने पर 10 दिन और जेल में रहना होगा। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की 75 फीसदी राशि बालिका को दी जाएगी। उधर, इस मामले को दो गवाहों द्वारा मुकर जाने पर उनके विरुद्ध धारा 344 सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी करने के आदेश दिए।
दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
मछली बंटवारे के विवाद में गोली मारकर युवक की हत्या के दो आरोपियों की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। देहात कोतवाली क्षेत्र के पचनेही गांव में तालाब की मछली को लेकर हुए विवाद में नीरज और राहुल पर गांव के ही राजा सिंह (22) पुत्र इंदल सिंह की गोली मारकर हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी।
दोनों जेल में हैं। बुधवार को एसीजेएम की अदालत में अधिवक्ता के जरिए दोनों की जमानत अर्जी दाखिल की गई। सहायक अभियोजन अधिकारी ब्रह्ममूर्ति यादव ने अर्जी का विरोध किया। अपराध के गंभीर होने की दलीलें दीं। अंतत: दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद एसीजेएम प्रथम नदीम अनवर ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
जुर्माना न देने पर 10 दिन और जेल में रहना होगा। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की 75 फीसदी राशि बालिका को दी जाएगी। उधर, इस मामले को दो गवाहों द्वारा मुकर जाने पर उनके विरुद्ध धारा 344 सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी करने के आदेश दिए।
दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
मछली बंटवारे के विवाद में गोली मारकर युवक की हत्या के दो आरोपियों की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। देहात कोतवाली क्षेत्र के पचनेही गांव में तालाब की मछली को लेकर हुए विवाद में नीरज और राहुल पर गांव के ही राजा सिंह (22) पुत्र इंदल सिंह की गोली मारकर हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी।
दोनों जेल में हैं। बुधवार को एसीजेएम की अदालत में अधिवक्ता के जरिए दोनों की जमानत अर्जी दाखिल की गई। सहायक अभियोजन अधिकारी ब्रह्ममूर्ति यादव ने अर्जी का विरोध किया। अपराध के गंभीर होने की दलीलें दीं। अंतत: दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद एसीजेएम प्रथम नदीम अनवर ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।