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Kanpur News: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म में दो दोषियों को 20-20 साल की कैद
Fri, 13 Oct 2023 12:28 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Fri, 13 Oct 2023 12:28 AM IST
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कानपुर देहात। देवराहट थानाक्षेत्र के एक गांव की किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दो आरोपियों को दोष सिद्ध करते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता राम रक्षित शर्मा ने बताया कि देवराहट क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 22 मई 2016 को घर से गायब हो गई थी। मामले में उसके पिता ने गांव के अमित कुमार उर्फ गफ्फू व फतेहपुर क्षेत्र के देवराजपुर करौंधी कला के अरविंद उर्फ रामप्रकाश के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए किशोरी को बरामद किया। इसके बाद मेडिकल परीक्षण कराने व उसके बयानों के आधार पर सामूहिक दुष्कर्म की धारा बढ़ाकर दोनों आरोपियों को जेल भेजा था। साथ ही उनके खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किए थे। मामले की सुनवाई अपर जिलाजज-13 पाक्सो बाकर शमीम रिजवी की कोर्ट में चल रही थी। गुरुवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद दोनों आरोपियों को दोष सिद्ध करते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी अरविंद कुमार पर 24 हजार रुपये व अमित कुमार पर 19 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। वहीं अर्थदंड अदा न करने पर दोनों को साढे़ छह-छह माह के अतिरिक्त कारावास का भी आदेश किया है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता राम रक्षित शर्मा ने बताया कि देवराहट क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 22 मई 2016 को घर से गायब हो गई थी। मामले में उसके पिता ने गांव के अमित कुमार उर्फ गफ्फू व फतेहपुर क्षेत्र के देवराजपुर करौंधी कला के अरविंद उर्फ रामप्रकाश के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए किशोरी को बरामद किया। इसके बाद मेडिकल परीक्षण कराने व उसके बयानों के आधार पर सामूहिक दुष्कर्म की धारा बढ़ाकर दोनों आरोपियों को जेल भेजा था। साथ ही उनके खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किए थे। मामले की सुनवाई अपर जिलाजज-13 पाक्सो बाकर शमीम रिजवी की कोर्ट में चल रही थी। गुरुवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद दोनों आरोपियों को दोष सिद्ध करते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी अरविंद कुमार पर 24 हजार रुपये व अमित कुमार पर 19 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। वहीं अर्थदंड अदा न करने पर दोनों को साढे़ छह-छह माह के अतिरिक्त कारावास का भी आदेश किया है।
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