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न जमीन मिली, न बैनामे के दिए रुपये
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अयाना (औरैया)। बैनामे के रुपये देने के बाद भी जब जमीन नहीं मिली तो महिला ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने भी नहीं सुनी तो कोर्ट की शरण ली। न्यायालय के आदेश के बाद तीन लोगों के खिलाफ धारा 420 का मुकदमा थाना पुलिस ने दर्ज किया है।
थाना क्षेत्र के रहटोली निवासी राजेश देवी पत्नी जनवेद सिंह ने दी गई तहरीर के मुताबिक बताया कि उसने बेटन सिंह पुत्र सुजान सिंह, व पुष्पा देवी पत्नी बेटन सिंह, दीपू सिंह पुत्र बेटन सिंह निवासी सुलखान थाना रेडर जिला जालौन को जमीन के लिए सात लाख रुपये दिए थे।
बेटन सिंह ने जमीन का बैनामा पहले किसी और के नाम कर दिया, उसके बाद उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ था। बेटन सिंह ने उसी जमीन को राजेश देवी को बैनामा कर दिया। इधर दूसरी पार्टी ने तब तक दाखिल खारिज करवा लिया।
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इस मामले में जब राजेश देवी को जमीन नहीं मिली तो वह अपने बैनामा के रुपये वापस मांगने पहुंची तो उसने उसे वहां से भगा दिया।
इस पर राजेश देवी ने पहले थाना अयाना में 25 अप्रैल को तहरीर दी थी। जब थाने में नहीं सुनी गई तो उसने न्यायालय की शरण लेकर बेटन सिंह, पुष्पा देवी और दीपू सिंह के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।
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थाना क्षेत्र के रहटोली निवासी राजेश देवी पत्नी जनवेद सिंह ने दी गई तहरीर के मुताबिक बताया कि उसने बेटन सिंह पुत्र सुजान सिंह, व पुष्पा देवी पत्नी बेटन सिंह, दीपू सिंह पुत्र बेटन सिंह निवासी सुलखान थाना रेडर जिला जालौन को जमीन के लिए सात लाख रुपये दिए थे।
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बेटन सिंह ने जमीन का बैनामा पहले किसी और के नाम कर दिया, उसके बाद उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ था। बेटन सिंह ने उसी जमीन को राजेश देवी को बैनामा कर दिया। इधर दूसरी पार्टी ने तब तक दाखिल खारिज करवा लिया।
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इस मामले में जब राजेश देवी को जमीन नहीं मिली तो वह अपने बैनामा के रुपये वापस मांगने पहुंची तो उसने उसे वहां से भगा दिया।
इस पर राजेश देवी ने पहले थाना अयाना में 25 अप्रैल को तहरीर दी थी। जब थाने में नहीं सुनी गई तो उसने न्यायालय की शरण लेकर बेटन सिंह, पुष्पा देवी और दीपू सिंह के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।