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वसूली में भांसी प्रधान पर रिपोर्ट
Updated Tue, 05 Sep 2017 12:39 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
हसनगंज (उन्नाव)। विकासखंड की ग्राम पंचायत आदमपुर भांसी में प्रधानमंत्री आवास के लिए लाभार्थियों से अवैध वसूली करने के आरोपी प्रधान पर मुकदमा दर्ज हो गया है। बीडीओ के निर्देश पर ग्राम पंचायत अधिकारी ने तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर कोतवाली प्रभारी ने रविवार को प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
मालूम होकि ग्राम पंचायत आदमपुर भांसी के गांव आजमखेड़ा के राकेश पुत्र बाबूलाल ने जनता दर्शन में एसडीएम हसनगंज मनीष बंसल को शिकायतीपत्र देकर प्रधान पर आवास के लिए 30 हजार रुपये सुविधा शुल्क मांगने का आरोप लगाया था। बताया था कि रुपये न देने पर प्रधान ने फर्जी कागज लगाकर आवास राकेश पुत्र सुखलाल को दे दिया। एसडीएम ने शिकायत की जांच कराई। इसमें पता चला कि राकेश के बैंक खाते में उसकी फोटो और नाम व पिता का नाम
राकेश पुत्र बाबू है। जबकि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के ऑनलाइन पोर्टल में प्रदर्शित सूचना के अनुसार, लाभार्थी का नाम राकेश पुत्र बाबूलाल है लेकिन फोटो में व्यक्ति कोई और था। एसडीएम ने इस मामले में गांव के अनूप कुमार के भी बयान लिए थे। इसी आधार पर एसडीएम मनीष बंसल ने सीडीओ को भेजी गई रिपोर्ट में प्रधान संतोष कुमार व पूर्व पंचायत सचिव सुरेश करकेटा के
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खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की थी। सीडीओ से कार्रवाई की हरी झंडी मिलने के बाद पीडी अनिल कुमार पांडेय के आदेश पर बीडीओ हसनगंज डा. सपना अवस्थी ने पंचायत सचिव आशीष यादव को प्रधान के मुकदमा दर्ज कराने को कहा था। कोतवाल हनुमान प्रसाद पांडेय ने बताया कि सचिव की तहरीर के आधार पर प्रधान पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
वसूली में भांसी प्रधान पर रिपोर्ट
प्रधानमंत्री आवास के लिए लाभार्थियों से अवैध वसूली करने का आरोप
खंड विकास अधिकारी के निर्देश पर ग्राम पंचायत अधिकारी ने दी तहरीर
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हसनगंज (उन्नाव)। विकासखंड की ग्राम पंचायत आदमपुर भांसी में प्रधानमंत्री आवास के लिए लाभार्थियों से अवैध वसूली करने के आरोपी प्रधान पर मुकदमा दर्ज हो गया है। बीडीओ के निर्देश पर ग्राम पंचायत अधिकारी ने तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर कोतवाली प्रभारी ने रविवार को प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
मालूम होकि ग्राम पंचायत आदमपुर भांसी के गांव आजमखेड़ा के राकेश पुत्र बाबूलाल ने जनता दर्शन में एसडीएम हसनगंज मनीष बंसल को शिकायतीपत्र देकर प्रधान पर आवास के लिए 30 हजार रुपये सुविधा शुल्क मांगने का आरोप लगाया था। बताया था कि रुपये न देने पर प्रधान ने फर्जी कागज लगाकर आवास राकेश पुत्र सुखलाल को दे दिया। एसडीएम ने शिकायत की जांच कराई। इसमें पता चला कि राकेश के बैंक खाते में उसकी फोटो और नाम व पिता का नाम
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राकेश पुत्र बाबू है। जबकि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के ऑनलाइन पोर्टल में प्रदर्शित सूचना के अनुसार, लाभार्थी का नाम राकेश पुत्र बाबूलाल है लेकिन फोटो में व्यक्ति कोई और था। एसडीएम ने इस मामले में गांव के अनूप कुमार के भी बयान लिए थे। इसी आधार पर एसडीएम मनीष बंसल ने सीडीओ को भेजी गई रिपोर्ट में प्रधान संतोष कुमार व पूर्व पंचायत सचिव सुरेश करकेटा के
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खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की थी। सीडीओ से कार्रवाई की हरी झंडी मिलने के बाद पीडी अनिल कुमार पांडेय के आदेश पर बीडीओ हसनगंज डा. सपना अवस्थी ने पंचायत सचिव आशीष यादव को प्रधान के मुकदमा दर्ज कराने को कहा था। कोतवाल हनुमान प्रसाद पांडेय ने बताया कि सचिव की तहरीर के आधार पर प्रधान पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
वसूली में भांसी प्रधान पर रिपोर्ट
प्रधानमंत्री आवास के लिए लाभार्थियों से अवैध वसूली करने का आरोप
खंड विकास अधिकारी के निर्देश पर ग्राम पंचायत अधिकारी ने दी तहरीर