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गैर इरादतन हत्या में दंपति समेत चार को दस वर्ष की कैद
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कानपुर देहात। सजेती थाना के बम्हौरी गांव में चार वर्ष पूर्व महिला की पिटाई से मौत हो गई थी। इस मामले में मृतका के पति ने गांव के चार लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था, पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। इस मामले में गुरुवार को चार लोगों को अदालत ने दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है।
सजेती के बम्हौरी गांव में 17 जून 2015 की सुबह झगड़े के दौरान पिटाई से कमला देवी की मौत हो गई थी। मामले में महिला के पति रामसरन ने गांव के पप्पू, उसके भाई सियाराम, मां इंद्रावती और सियाराम की पत्नी रीता उर्फ रामसखी पर हत्या करके शव छिपाने का आरोप लगा सजेती थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसकी सुनवाई एफटीसी प्रथम प्रवीण कुमार पांडेय की अदालत में चल रही थी।
विवेचक ने चारों आरोपियों पर गैर इरादतन हत्या के आरोप में चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद गुरुवार को उक्त चारो आरोपियों को दस वर्ष की कैद व 12-12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता रमा कटियार ने बताया कि अर्थदंड जमा न करने पर चारो अभियुक्तों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
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सजेती के बम्हौरी गांव में 17 जून 2015 की सुबह झगड़े के दौरान पिटाई से कमला देवी की मौत हो गई थी। मामले में महिला के पति रामसरन ने गांव के पप्पू, उसके भाई सियाराम, मां इंद्रावती और सियाराम की पत्नी रीता उर्फ रामसखी पर हत्या करके शव छिपाने का आरोप लगा सजेती थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसकी सुनवाई एफटीसी प्रथम प्रवीण कुमार पांडेय की अदालत में चल रही थी।
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विवेचक ने चारों आरोपियों पर गैर इरादतन हत्या के आरोप में चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद गुरुवार को उक्त चारो आरोपियों को दस वर्ष की कैद व 12-12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता रमा कटियार ने बताया कि अर्थदंड जमा न करने पर चारो अभियुक्तों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
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