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गैंगस्टर में तीन को दस साल की कैद
Updated Mon, 10 Jul 2017 11:55 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
औरैया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) ने सोमवार को गैंगस्टर के मामले की सुनवाई करते हुए तीन लोगों को दस साल की कैद व दस-दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
जानकारी अनुसार वादी तत्कालीन थानाध्यक्ष श्यामनारायन द्विवेदी ने दिबियापुर के सराय पुख्ता निवासी राजवीर पुत्र रामविलास, रिंकू बाल्मीकि पुत्र रामविलास व सिरसा कलार जालौन निवासी सोनू उर्फ मोनू पुत्र गोधन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत वर्ष 2010 में उक्त मुकदमा दर्ज कराया।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश (उ.प्र. गिरोह बंद अधिनियम) रामअवतार यादव ने राजवीर, रिंकू बाल्मीकि व सोनू को दोषी पाया। तीनों को 10-10 वर्ष की कैद व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है। कोर्ट के बाबू बडे़लाल शर्मा व सत्र लिपिक विजय गुप्ता के अनुसार अर्थदंड अदा न करने पर सभी को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा।
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एडीजीसी प्रमोद यादव ने बताया कि तीनों को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है। उक्त आरोपी हत्या व बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा पा चुके हैं।
- 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी, सात साल पुराना मामला
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औरैया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) ने सोमवार को गैंगस्टर के मामले की सुनवाई करते हुए तीन लोगों को दस साल की कैद व दस-दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
जानकारी अनुसार वादी तत्कालीन थानाध्यक्ष श्यामनारायन द्विवेदी ने दिबियापुर के सराय पुख्ता निवासी राजवीर पुत्र रामविलास, रिंकू बाल्मीकि पुत्र रामविलास व सिरसा कलार जालौन निवासी सोनू उर्फ मोनू पुत्र गोधन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत वर्ष 2010 में उक्त मुकदमा दर्ज कराया।
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दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश (उ.प्र. गिरोह बंद अधिनियम) रामअवतार यादव ने राजवीर, रिंकू बाल्मीकि व सोनू को दोषी पाया। तीनों को 10-10 वर्ष की कैद व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है। कोर्ट के बाबू बडे़लाल शर्मा व सत्र लिपिक विजय गुप्ता के अनुसार अर्थदंड अदा न करने पर सभी को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा।
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एडीजीसी प्रमोद यादव ने बताया कि तीनों को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है। उक्त आरोपी हत्या व बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा पा चुके हैं।
- 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी, सात साल पुराना मामला