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Kanpur News: विधवा से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

Thu, 30 Jan 2025 11:22 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 30 Jan 2025 11:22 PM IST
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10 years imprisonment to man guilty of raping widow
इटावा। महिला से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने उस पर 90 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास होगा। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को दी जाएगी।
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बसरेहर कस्बा की रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाया था कि उसके पति की 14 अक्तूबर 2020 को मौत हो गई थी। इसके बाद कस्बे का सौरभ गुप्ता उर्फ छोटे सहानुभूति जताने के लिए उसके घर आने लगा। करीब तीन साल पूर्व एक दिन उसने उसे अकेली पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इससे वह गर्भवती हो गई तो सौरभ ने गर्भपात करा दिया। बाद में भी सौरभ उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा। इस बीच उसने उसके अश्लील फोटो बना लिया। अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसने उसके पास से डेढ़ लाख रुपये भी ठग लिए। रुपये वापस मांगने पर सौरभ ने उसे परिवार के साथ जान से मारने की धमकी दी।
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इस पर पीड़िता ने 23 मई 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने छानबीन के बाद सौरभ के खिलाफ आरोप साबित हो गई। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश रुपेंद्र सिंह ने सौरभ गुप्ता को दोषी पाया और सजा सुनाई।
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