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Kanpur News: गैर इरादतन हत्या में दोषी को 10 साल का कारावास

Sat, 06 Dec 2025 01:25 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Sat, 06 Dec 2025 01:25 AM IST
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10 years imprisonment for manslaughter
कानपुर देहात। गजनेर थाना क्षेत्र के मनेथू में वर्ष 2020 में दुकान में सामान लेने पहुंचे युवक ने फुटकर रुपये को लेकर एक बालक को मारपीट कर घायल कर दिया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में दर्ज मुकदमों की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रही थी। शुक्रवार को अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी ठहराया। साथ ही उसे 10 साल के कारावास और अर्थदंड से दंडित किया।
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मनेथू निवासी आसीन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि गांव में उसकी पान मसाला की दुकान है। 23 नवंबर 2020 को वह औरैया एक शादी कार्यक्रम में गए थे। घर में दुकान होने पर 10 वर्षीय पुत्र रिहान बैठा था। उसी दौरान गांव का करन सिंह दुकान में आया और पुत्र को 10 का नोट देकर पांच रुपये का मसाला लिया। इस पर पुत्र ने पांच रुपये फुटकर न होने की बात कही तो करन भड़क गया और बेटे के साथ मारपीट कर लोहे के पटरे पर सिर पटक दिया था। गंभीर रूप से घायल बेटे की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई।
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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा था। साथ ही 23 मार्च 2021 को आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी करन सिंह को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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