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Kannauj News: 10 वर्ष बाद कोर्ट के आदेश पर पीड़ित को मिला कब्जा
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छिबरामऊ। प्लाट पर कब्जे को लेकर न्यायालय में चल रहे वाद में 10 वर्ष बाद सिविल जज जूनियर डिवीजन के आदेश पर कोर्ट तथा पुलिस टीम ने मंगलवार को मौके पर जाकर पीड़ित को जमीन पर कब्जा दिलाया।
ग्राम मेदेपुर निवासी सुरेंद्र कुमार, प्रभाषचंद्र सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यायालय में सुखरानी तथा मिथलेश के खिलाफ वाद दायर किया था। कोर्ट ने सुरेंद्र कुमार के पक्ष में निर्णय दिया था तथा इन्हें कब्जा दिलाया गया था। उसके बाद सुखरानी आदि ने दोबारा कब्जा कर लिया, जिसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। पुलिस ने सुखरानी आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद दोबारा सुरेंद्र कुमार ने काेर्ट में वाद दायर किया था। कोर्ट के आदेश पर मंगलवार को अमीन राजीव उपाध्याय, सफातउल्ला खान, चौकी इंचार्ज कसावा संजय कुमार मौर्य ने पुलिस टीम के साथ गांव पहुंचकर पक्षकारों को कोर्ट के आदेश के बारे में बताया और पीड़ित को कब्जा दिलाया।
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ग्राम मेदेपुर निवासी सुरेंद्र कुमार, प्रभाषचंद्र सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यायालय में सुखरानी तथा मिथलेश के खिलाफ वाद दायर किया था। कोर्ट ने सुरेंद्र कुमार के पक्ष में निर्णय दिया था तथा इन्हें कब्जा दिलाया गया था। उसके बाद सुखरानी आदि ने दोबारा कब्जा कर लिया, जिसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। पुलिस ने सुखरानी आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद दोबारा सुरेंद्र कुमार ने काेर्ट में वाद दायर किया था। कोर्ट के आदेश पर मंगलवार को अमीन राजीव उपाध्याय, सफातउल्ला खान, चौकी इंचार्ज कसावा संजय कुमार मौर्य ने पुलिस टीम के साथ गांव पहुंचकर पक्षकारों को कोर्ट के आदेश के बारे में बताया और पीड़ित को कब्जा दिलाया।
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