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Kannauj News: दो गैंगस्टरों को दो साल की सजा पांच हजार जुर्माना भी लगाया
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उन्नाव। गैंग बनाकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देने और उगाही करने वाले दो गैंगस्टर को न्यायालय ने दो-दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
लखनऊ के मोहनलालगंज थानाक्षेत्र के गदियाना गांव निवासी अनिल सिंह पर हसनगंज पुलिस ने नौ जनवरी 2017 को गैंगस्टर एक्ट की रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने 22 जनवरी 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। वहीं बीघापुर कोतवाली के सुमरहा गांव निवासी आकाश यादव पर अचलगंज थाना पुलिस ने 13 नवंबर 2015 को गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। उसके खिलाफ पुलिस ने 13 सितंबर 2016 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बुधवार को दोनों मुकदमों की अपर जिला जज पंचम की न्यायालय में सुनवाई पूरी हुई। शासकीय अधिवक्ता की दलीलों और पुलिस की ओर से पेश साक्ष्यों के आधार पर दोष साबित होने पर न्यायाधीश शिप्रा आर्या ने आकाश यादव और अनिल सिंह को दो-दो साल की सजा सुनाई।
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लखनऊ के मोहनलालगंज थानाक्षेत्र के गदियाना गांव निवासी अनिल सिंह पर हसनगंज पुलिस ने नौ जनवरी 2017 को गैंगस्टर एक्ट की रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने 22 जनवरी 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। वहीं बीघापुर कोतवाली के सुमरहा गांव निवासी आकाश यादव पर अचलगंज थाना पुलिस ने 13 नवंबर 2015 को गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। उसके खिलाफ पुलिस ने 13 सितंबर 2016 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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बुधवार को दोनों मुकदमों की अपर जिला जज पंचम की न्यायालय में सुनवाई पूरी हुई। शासकीय अधिवक्ता की दलीलों और पुलिस की ओर से पेश साक्ष्यों के आधार पर दोष साबित होने पर न्यायाधीश शिप्रा आर्या ने आकाश यादव और अनिल सिंह को दो-दो साल की सजा सुनाई।
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