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एसआईआर : दो जगह फॉर्म भरने पर होगा मुकदमा

Thu, 20 Nov 2025 10:54 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 20 Nov 2025 10:54 PM IST
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SIR: Filing of forms at two places will lead to prosecution
छिबरामऊ। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर फॉर्म) में मतदाता ने अगर दो जगह से फॉर्म भरे तो उसके खिलाफ धारा 31 जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इसमें मतदाता को दो वर्ष तक की सजा भी हो सकती है।
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ब्लाक मुख्यालय पर बनाए गए एसआईआर केंद्र के गुरुवार को निरीक्षण के दौरान एसडीएम ज्ञानेंद्र कुमार द्विवेदी ने सभी बीएलओ को निर्देश दिए कि वह चार दिसंबर तक शत प्रतिशत काम पूरा करें। इसमें लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बीडीओ दीपांकर आर्य, खंड शिक्षा अधिकारी आनंद द्विवेदी से गणना पत्रक भरवाए जाने की समीक्षा की।
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उन्होंने बताया कि अभी तक चार प्रतिशत गणना पत्रक भरकर उनकी अपलोडिंग हो चुकी है। बीएलओ के द्वारा घर-घर जाकर गणना पत्रक बांटे जा रहे हैं। कुछ शिकायतें मिलीं हैं, उनका तुरंत निस्तारण कराया गया है। किसी को भी कोई समस्या हो, तो वह बीडीओ तथा खंड शिक्षा अधिकारी को बताएं। डीएम के निर्देश पर सभी ब्लाकों में केंद्र बनाए गए हैं।
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