{"_id":"6980fbd25ced42a05403f9ad","slug":"show-cause-notice-to-the-secretary-for-not-depositing-the-market-recovery-amount-kannauj-news-c-214-1-knj1006-144158-2026-02-03","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kannauj News: बाजार वसूली राशि जमा न करने पर सचिव को कारण बताओ नोटिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kannauj News: बाजार वसूली राशि जमा न करने पर सचिव को कारण बताओ नोटिस
विज्ञापन
कन्नौज। बाजार वसूली की निर्धारित धनराशि सरकारी कोष में समय पर जमा न करने पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जवाब न देने की स्थिति में कार्रवाई करने की बात कही है। इस कार्रवाई से कर्मचारियों और ठेकेदारों में ख्लबली मच गई है।
जिला पंचायत राज अधिकारी राजेंद्र प्रकाश ने ग्राम पंचायत अधिकारी गौरी शंकर त्रिपाठी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कहा कि कसावा में पशुचर भूमि पर साप्ताहिक बाजार मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार एवं रविवार को लगता है। इसमें कई दुकानदार सब्जी की दुकान व अन्य दुकान लगाते हैं। यह साप्ताहिक बाजार ग्राम प्रधान व सचिव की ओर से ठेके पर उठाया जाता है। जो धन मिलता है, वह ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव मिलकर पंचायत के खाते में जमा करते हैं। किंतु इसके संबंध में कोई प्रमाण ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। न ही ग्राम निधि में जमा किया गया है।
फरवरी माह में पशु मेला लगता है। इसमें काफी संख्या में बाहर की दुकानें लगती हैं। दुकानें लगाने के एवज में उनसे किराया वसूला जाता है। प्रत्येक मवेशी की बिक्री पर रसीद कटती है। प्रति रसीद फीस ली जाती है। इसका ब्योरा उपलब्ध नहीं कराया गया। कसावा के मुख्य बाजार में ग्राम पंचायत निधि से नौ दुकानों का निर्माण पूर्व में कराया गया था। इसमें दुकानदार दुकानें भी चलाते हैं, किंतु कोई किराया नहीं दिया जा रहा है। प्रधान की ओर से स्वयं किराया लिया जा रहा है।
विज्ञापन
तीन दिन में मांगा जवाब
नोटिस में सचिव से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आखिर क्यों निर्धारित समय सीमा के भीतर बाजार वसूली की राशि जमा नहीं की गई। यदि तीन दिनों के भीतर कोई ठोस कारण या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाता, तो सचिव के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के साथ-साथ विभागीय निलंबन की संस्तुति भी की जा सकती है।
विज्ञापन
जिला पंचायत राज अधिकारी राजेंद्र प्रकाश ने ग्राम पंचायत अधिकारी गौरी शंकर त्रिपाठी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कहा कि कसावा में पशुचर भूमि पर साप्ताहिक बाजार मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार एवं रविवार को लगता है। इसमें कई दुकानदार सब्जी की दुकान व अन्य दुकान लगाते हैं। यह साप्ताहिक बाजार ग्राम प्रधान व सचिव की ओर से ठेके पर उठाया जाता है। जो धन मिलता है, वह ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव मिलकर पंचायत के खाते में जमा करते हैं। किंतु इसके संबंध में कोई प्रमाण ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। न ही ग्राम निधि में जमा किया गया है।
विज्ञापन
फरवरी माह में पशु मेला लगता है। इसमें काफी संख्या में बाहर की दुकानें लगती हैं। दुकानें लगाने के एवज में उनसे किराया वसूला जाता है। प्रत्येक मवेशी की बिक्री पर रसीद कटती है। प्रति रसीद फीस ली जाती है। इसका ब्योरा उपलब्ध नहीं कराया गया। कसावा के मुख्य बाजार में ग्राम पंचायत निधि से नौ दुकानों का निर्माण पूर्व में कराया गया था। इसमें दुकानदार दुकानें भी चलाते हैं, किंतु कोई किराया नहीं दिया जा रहा है। प्रधान की ओर से स्वयं किराया लिया जा रहा है।
विज्ञापन
तीन दिन में मांगा जवाब
नोटिस में सचिव से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आखिर क्यों निर्धारित समय सीमा के भीतर बाजार वसूली की राशि जमा नहीं की गई। यदि तीन दिनों के भीतर कोई ठोस कारण या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाता, तो सचिव के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के साथ-साथ विभागीय निलंबन की संस्तुति भी की जा सकती है।