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Kannauj News: छात्रा से छेड़खानी में शोहदे को दो साल कैद
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कन्नौज। कॉलेज जाते समय साइकिल से छात्रा को गिराकर छेड़खानी करने वाले शोहदे को कोर्ट ने दो साल कैद की सजा सुनाई। शोहदे पर कोर्ट ने तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले किसान ने 17 नवंबर 2014 को तारापुर्वा निवासी रजनीश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि 16 वर्षीय बेटी साइकिल से डिग्री कॉलेज में बीएससी में पढ़ने जा रही थी। इस दौरान काली नदी के पुल पर बाइक सवार रजनीश ने बेटी को धक्का देकर गिरा दिया। इसके बाद छेड़खानी करते हुए बेटी को खींचकर सुनसान स्थान पर ले लाने का प्रयास करने लगा पर राहगीरों को देखकर भाग गया।
बुधवार को विशेष न्यायधीश पॉक्सो गीता सिंह ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान रजनीश को दो साल कैद की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को पांच माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले किसान ने 17 नवंबर 2014 को तारापुर्वा निवासी रजनीश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि 16 वर्षीय बेटी साइकिल से डिग्री कॉलेज में बीएससी में पढ़ने जा रही थी। इस दौरान काली नदी के पुल पर बाइक सवार रजनीश ने बेटी को धक्का देकर गिरा दिया। इसके बाद छेड़खानी करते हुए बेटी को खींचकर सुनसान स्थान पर ले लाने का प्रयास करने लगा पर राहगीरों को देखकर भाग गया।
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बुधवार को विशेष न्यायधीश पॉक्सो गीता सिंह ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान रजनीश को दो साल कैद की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को पांच माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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