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Kannauj News: बाइक की टक्कर से बालिका की मौत में सात वर्ष का कारावास
Sat, 21 Jun 2025 12:31 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज
Updated Sat, 21 Jun 2025 12:31 AM IST
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कन्नौज। बाइक की टक्कर से नौ साल की बालिका की मौत के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-2) ने बाइक चालक को सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 15,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माने की रकम अदा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सौरिख थाना क्षेत्र के ग्राम हविलिया निवासी जगरूप ने 19 अगस्त 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि 18 अगस्त 2016 की शाम करीब छह बजे उनका बेटा प्रशांत कुमार पाल बड़ी बेटी शशी देवी व उसकी पुत्री हैप्पी (9) को बाइक से लेकर घर लौट रहा था। दौलताबाद रोड पर कबीरपुर पुलिया के पास सामने से आ रहे बाइक चालक ग्राम खानपुर निवासी सुरजीत यादव उर्फ पुरुषोत्तम ने तेजी व लापरवाही से चलाते हुए प्रशांत की बाइक में टक्कर मार दी थीछ
हादसे में भाई-बहन और नातिन गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान नातिन हैप्पी की मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर चार्जशीट न्यायालय में पेश की। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-2) हरेंद्रनाथ ने साक्ष्य के आधार पर सुरजीत यादव उर्फ पुरुषोत्तम पुत्र लल्लू यादव को सात वर्ष के कठोर कारावास व 15,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया।
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सौरिख थाना क्षेत्र के ग्राम हविलिया निवासी जगरूप ने 19 अगस्त 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि 18 अगस्त 2016 की शाम करीब छह बजे उनका बेटा प्रशांत कुमार पाल बड़ी बेटी शशी देवी व उसकी पुत्री हैप्पी (9) को बाइक से लेकर घर लौट रहा था। दौलताबाद रोड पर कबीरपुर पुलिया के पास सामने से आ रहे बाइक चालक ग्राम खानपुर निवासी सुरजीत यादव उर्फ पुरुषोत्तम ने तेजी व लापरवाही से चलाते हुए प्रशांत की बाइक में टक्कर मार दी थीछ
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हादसे में भाई-बहन और नातिन गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान नातिन हैप्पी की मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर चार्जशीट न्यायालय में पेश की। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-2) हरेंद्रनाथ ने साक्ष्य के आधार पर सुरजीत यादव उर्फ पुरुषोत्तम पुत्र लल्लू यादव को सात वर्ष के कठोर कारावास व 15,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया।
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