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दस साल के कठोर कारावास की सजा
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कन्नौज। नाबालिग को अगवा करने, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मामले में अदालत ने दस साल कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मिशन शक्ति अभियान के तृतीय चरण के शुभारंभ पर अपर सत्र न्यायाधीश गीता सिंह ने यह सुनवाई की। उन्होंने औरैया जिले के बेला निवासी आमिर को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। अर्थदंड न दे पाने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शासकीय अधिवक्ता बृजेश चंद्र शुक्ला ने बताया कि अभियुक्त की जेल में बिताई गई अवधि सजा में समाहित होगी।
मामला ठठिया के एक गांव का वर्ष 2014 का है। नाबालिग को स्कूल जाते समय अगवा कर लिया गया था। एक अन्य मामले में औरैया जिले के बेला निवासी रोहित को पांच साल की सजा और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा हुई है। इस पर बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप था।
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मिशन शक्ति अभियान के तृतीय चरण के शुभारंभ पर अपर सत्र न्यायाधीश गीता सिंह ने यह सुनवाई की। उन्होंने औरैया जिले के बेला निवासी आमिर को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। अर्थदंड न दे पाने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शासकीय अधिवक्ता बृजेश चंद्र शुक्ला ने बताया कि अभियुक्त की जेल में बिताई गई अवधि सजा में समाहित होगी।
मामला ठठिया के एक गांव का वर्ष 2014 का है। नाबालिग को स्कूल जाते समय अगवा कर लिया गया था। एक अन्य मामले में औरैया जिले के बेला निवासी रोहित को पांच साल की सजा और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा हुई है। इस पर बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप था।
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