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बस चालक पर दर्ज मुकदमों को स्पंज करने में जुटी पुलिस

Fri, 31 Jan 2020 11:39 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 31 Jan 2020 11:39 PM IST
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Police engaged in sponging cases registered on bus driver
जीटी रोड स्थित ताऊ ढाबे के सामने खेत में खड़ी जली बस। - फोटो : CHIBRAMAU
छिबरामऊ(कन्नौज)। 10 जनवरी को घिलोई गांव के सामने बस व ट्रक की भिड़ंत में दोनों वाहनाें के चालकों की मौत हो चुकी है। हादसे के बाद बस के चालक के खिलाफ एक यात्री व ट्रक मालिक की ओर से मुकदमा पंजीकृत करवाया गया है। बस चालक की मौत के बाद अब पुलिस इस मुकदमे में खानापूर्ति में जुटी हुई है।
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हादसे में पहला मुकदमा 11 जनवरी को बस में सवार जनपद फर्रुखाबाद थाना कमालगंज अंतर्गत पट्टी कतरौली निवासी राहुल पुत्र जयसिंह ने बस के अज्ञात चालक के खिलाफ तेजी व लापरवाही से वाहन को चलाते हुए ट्रक में टक्कर मार देने का मुकदमा पंजीकृत करवाया था। इसके बाद हादसे में राख हुए ट्रक के स्वामी जहांगीरपुरी दिल्ली निवासी भूपेंद्र सिंह ने बस के अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करवाया था। स्लीपर बस के चालक के खिलाफ दो मुकदमे दर्ज होने से पहले ही उसकी उपचार के दौरान फर्रुखाबाद में मौत हो गई थी। अब पुलिस दोनों मुकदमों में खानापूर्ति कर रही है।
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गंभीरता से नहीं लिया बस चालक के भाई का बयान
जनपद फर्रुखाबाद के अमृतपुर थाना अंतर्गत ग्राम तुर्कहाटा बिलालपुर निवासी मृतक बस चालक कमलेश के भाई विमलेश कश्यप ने कोतवाली में बताया था कि हादसे के समय उसका भाई बस नहीं चला रहा था। वह केबिन में लेटा था। बस को प्रथम चालक सोनू भदौरिया चला रहा था। हादसे के बाद सोनू भदौरिया ने गंभीर रूप से घायल कमलेश को लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया था। विमलेश का कहना था कि उपचार के दौरान भाई कमलेश ने उसे हादसे की जानकारी दी थी। वहीं बस में सवार यात्रियों का भी कहना था कि बस को एक युवक चला रहा था। कमलेश की उम्र 45 वर्ष के पार है। सोनू भदौरिया 25 साल का है।
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विमल चतुर्वेदी तक नहीं पहुंच सकी पुलिस
जीटी रोड पर घिलोई गांव के सामने हुए बस हादसे को बीस दिनों से अधिक का समय बीत चुका है। पुलिस अभी तक ट्रैवल एजेंसी के मालिक विमल चतुर्वेदी तक नहीं पहुंच सकी है। पुलिस की कई टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए लगाई गई थीं। इस मामले में बस की मालिक व विमल चतुर्वेदी की पत्नी प्रीती चतुर्वेदी न्यायालय से गिरफ्तारी पर स्थगनादेश ले चुकी हैं।
जमानत पर रिहा हुए बुकिंग एजेंट
एआरटीओ संजय झा की ओर से दर्ज मुकदमे में मुख्य आरोपी विमल चतुर्वेदी व उसकी पत्नी प्रीती चतुर्वेदी को बनाया गया था। इसके बाद जांच में पुलिस ने इन दोनों के सहायक के रूप में छिबरामऊ से तीन व गुरसहायगंज से एक बुकिंग एजेंट का नाम मुकदमे में शामिल किया था। पुलिस ने छिबरामऊ से सलीम, असलम, गुड्डू व गुरसहायगंज के मासूम रजा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। चारों बुकिंग एजेंटों को 25 जनवरी को सीजेएम न्यायालय से जमानत मिल गई है।

टेक्निकल मुआयने के बाद हटवाए गई बस
पुलिस महकमे की ओर से हादसे में क्षतिग्रस्त हुई स्लीपर बस व ट्रक का टेकिभनकल मुआयना कराया जा चुका है। पुलिस ने बस को जीटी रोड स्थित ताऊ ढाबा के सामने ग्राम उधन्नापुर निवासी रामेंद्र प्रसाद दुबे पुत्र रामेश्वरदयाल दुबे के खेत में खड़ा करवा दिया है। ट्रक का मलबा अभी तक घटनास्थल पर ही पड़ा हुआ है।
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