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Kannauj News: 18 से कम उम्र में वाहन चलाया तो अभिभावकों को सजा

Fri, 26 Jan 2024 02:07 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज Updated Fri, 26 Jan 2024 02:07 AM IST
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Parents punished for driving under the age of 18
कन्नौज। लगातार बढ़ते सड़क हादसे की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रम की कड़ी में गुरुवार को क्रॉस कंट्री दौड़ के प्रतिभागियों को जागरूक किया गया। कलक्ट्रेट से शुरू होने वाली दौड़ से पहले यातायात प्रभारी आफाक खान ने प्रतिभागियों को यातायात से जुड़े नियम बताए।
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यातायात प्रभारी ने बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र के छात्र-छात्राओं के वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत अभिभावकों को 25 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। साथ ही तीन वर्ष की कैद भी हो सकती है। 25 वर्ष पूरे करने के बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाएगा। इसीलिए 18 वर्ष से कम उम्र वाले छात्र, छात्राओं को पहले से जागरूक किया जा रहा है। उनके अभिभावकों को भी बताया जा रहा है कि अभिभावक अपने बच्चों को इस उम्र में वाहन चलाने को न दें। 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले छात्र ही वाहन चलाएं।
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