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Kannauj News: नायब तहसीलदार पर कमिश्नरी के आदेश की अवहेलना का आरोप

Tue, 26 May 2026 11:30 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 26 May 2026 11:30 PM IST
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Naib Tehsildar accused of disobeying Commissioner's order
तिर्वा। कोल्ड स्टोरेज की जमीन को लेकर चल रहे विवाद में प्रशासनिक आदेशों की अनदेखी का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि कानपुर कमिश्नरी द्वारा मामले को अन्य न्यायालय में स्थानांतरित करने के स्पष्ट आदेश के बावजूद नायब तहसीलदार ने अपने न्यायालय में ही सुनवाई करते हुए फैसला सुना दिया।
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टूसावरी गांव निवासी आशुतोष गुप्ता ने बताया कि 42 वर्ष पूर्व एक युवक को कोल्ड स्टोरेज में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी दी गई थी। बाद में व्यापार में नुकसान होने पर उसने अपनी हिस्सेदारी समाप्त कर ली पर अभिलेखों में उसका नाम बना रहा। इसी बीच उस युवक ने जमीन के एक हिस्से की बिक्री कर दी जबकि उसका स्वामित्व समाप्त हो चुका था। मामले को लेकर नायब तहसीलदार न्यायालय में वाद दायर किया गया था।
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सुनवाई में देरी होने पर पीड़ित ने अक्तूबर 2025 में कानपुर कमिश्नरी में याचिका दायर कर मामले को अन्य न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग की। 25 मार्च को कमिश्नरी ने मामले के स्थानांतरण का आदेश दिया। आरोप है कि स्थानांतरण आदेश के बावजूद नायब तहसीलदार ने 27 मार्च रामनवमी अवकाश के दिन सुनवाई करते हुए उन्हें अनुपस्थित दर्शा दिया और फैसला सुरक्षित कर लिया और तीन दिन बाद उसके खिलाफ फैसला सुना दिया। फैसले के विरोध में पीड़ित ने एसडीएम न्यायालय में वाद दायर किया है। वहीं नायब तहसीलदार अमित पाठक ने बताया कि मेरे न्यायालय में कमिश्नरी के आदेश की सूचना नहीं की गई। मेरे न्यायालय से आदेश पारित होने के बाद कमिश्नरी के आदेश के बारे में बताया गया था।
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