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दुष्कर्म में दस साल की कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, कन्नौज
Updated Sun, 07 Jun 2015 12:02 AM IST
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फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश सूर्य प्रकाश शर्मा
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ने बलात्कार के एक मामले में आरोपी को 10 वर्ष कैद की सजा भुगतने का आदेश
दिया है।
शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार दुबे ने बताया कि घटना 19 मई 2011 की है। तालग्राम थाने में पीड़िता के पिता ने दर्ज कराए मुकदमे में बताया था कि घटना वाले दिन उसकी बेटी डिग्री कालेज में पढ़ने गई थी। इसी दौरान सुनील कुमार उर्फ कालिया पुत्र श्रीराम बेड़िया निवासी गांव तिलकसराय थाना तालग्राम उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया।
इसके बाद जबरन शादी की और कई महीनों तक धमकाकर बलात्कार करता रहा। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने युवती का पता लगाकर लाई। कोर्ट में सुनवाई के दौरान युवती ने आरोपी के खिलाफ बयान दर्ज कराया।
दोष सिद्ध होने पर रेप की धाराओं में न्यायाधीश ने आरोपी सुनील कुमार उर्फ कालिया को 10 वर्ष की कैद, पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। जुर्माने की राशि में से तीन हजार रुपये पीड़िता को मिलेंगे।
शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार दुबे ने बताया कि घटना 19 मई 2011 की है। तालग्राम थाने में पीड़िता के पिता ने दर्ज कराए मुकदमे में बताया था कि घटना वाले दिन उसकी बेटी डिग्री कालेज में पढ़ने गई थी। इसी दौरान सुनील कुमार उर्फ कालिया पुत्र श्रीराम बेड़िया निवासी गांव तिलकसराय थाना तालग्राम उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया।
इसके बाद जबरन शादी की और कई महीनों तक धमकाकर बलात्कार करता रहा। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने युवती का पता लगाकर लाई। कोर्ट में सुनवाई के दौरान युवती ने आरोपी के खिलाफ बयान दर्ज कराया।
दोष सिद्ध होने पर रेप की धाराओं में न्यायाधीश ने आरोपी सुनील कुमार उर्फ कालिया को 10 वर्ष की कैद, पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। जुर्माने की राशि में से तीन हजार रुपये पीड़िता को मिलेंगे।