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पत्नी, उसके प्रेमी और दोस्त को उम्रकैद, 2015 में वेलेंटाइन डे पर हत्याकांड को दिया था अंजाम

Thu, 11 Nov 2021 11:18 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 11 Nov 2021 11:18 PM IST
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Life imprisonment for wife, her lover and friend, was executed on Valentine's Day in 2015
कन्नौज। पति की हत्या के मामले में कोर्ट ने पत्नी, उसके प्रेमी और दोस्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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सदर कोतवाली के गांव वाहपुर में रहने वाले 36 वर्षीय श्यामजी की पत्नी पूनम देवी का धर्मवीर कटियार (निवासी भैंसऊ, शिवराजपुर, कानपुर नगर) से प्रेम-प्रसंग चलता था। जानकारी पर श्यामजी ने विरोध किया। इससे पूनम देवी ने प्रेमी धर्मवीर के साथ मिलकर पति की हत्या की योजना बनाई। इसके लिए 14 फरवरी (वेलेंटाइन डे) का दिन चुना गया। 14 फरवरी 2015 को तय समय पर धर्मवीर अपने साथी नितिन कुमार सचान (निवासी टीचर्स कालोनी, घाटमपुर, कानपुर देहात) के साथ पूनम के घर पहुंचा। इसके बाद पूनम, धर्मवीर और नितिन कुमार ने श्यामजी को कमरे में बंद कर पीट दिया। रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी।
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श्यामजी की बहन प्रीती कटियार ने भाभी पूनम देवी, उसके प्रेमी धर्मवीर और दोस्त नितिन के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गुरुवार को फास्ट ट्रैक प्रथम के जज मुकेश कुमार द्वितीय ने तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता यतेंद्र पाल सिंह ने बताया कि कोर्ट ने तीनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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आत्महत्या का दिया था रूप, नहीं था कोई गवाह
पुलिस के लिए श्यामजी की मौत पहेली बन गई थी। आरोपियों ने हत्या कर शव फंदे पर लटका दिया था। घटना के दौरान श्यामजी की बहन प्रीती कटियार अपनी बहन निशा (निवासी वेरीखानपुर, बिल्हौर) के यहां शांतिपाठ में शामिल होने गई थीं। ऐसे में इस मामले में कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। जज ने चिकित्सीय परीक्षण में गला दबाकर हत्या, स्थितियों और पूनम देवी के आचरण, धर्मवीर के पास मिली टिकट और शर्ट में खून के धब्बों आदि के साक्ष्य देखकर सजा सुनाई।
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