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हत्यारोपी पति-पत्नी समेत तीन अभियुक्तों को उम्रकैद
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कन्नौज। जमीन की रंजिश में खेत पर फसल काट रहे पति-पत्नी पर जानलेवा हमला कर महिला की हत्या करने के आरोपी दंपति समेत तीन अभियुक्तों को अपर जिला जज पंचम अजय कुमार श्रीवास्तव ने दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अपर शासकीय अधिवक्ता संत कुमार दुबे ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 3 अक्तूबर 2015 को थाना सौरिख के ग्राम कुशका नगरिया निवासी स्ंातोष कुमार व पत्नी विमलेश कुमारी खेत में बाजरा काट रही थीं। सुबह करीब 6 बजे मनोज जाटव, अमर जाटव व इनकी पत्नी किरन जाटव खेत पर पहुंच गईं। यह लोग मारपीट करने लगे। आरोपियों ने कुल्हाड़ी मारकर विमलेश कुमारी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। उपचार के लिए ले जाते समय मृत्यु हो गई।
मामले की विवेचना संतोष कुमार तिवारी ने की। विवेचना के बाद तीनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किए। सुनवाई के दौरान मिले साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायाधीश एएसजे पंचम अजय कुमार श्रीवास्तव ने दोषी पाया। तीनों हत्यारोपियों को उम्रकैद व 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
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अपर शासकीय अधिवक्ता संत कुमार दुबे ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 3 अक्तूबर 2015 को थाना सौरिख के ग्राम कुशका नगरिया निवासी स्ंातोष कुमार व पत्नी विमलेश कुमारी खेत में बाजरा काट रही थीं। सुबह करीब 6 बजे मनोज जाटव, अमर जाटव व इनकी पत्नी किरन जाटव खेत पर पहुंच गईं। यह लोग मारपीट करने लगे। आरोपियों ने कुल्हाड़ी मारकर विमलेश कुमारी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। उपचार के लिए ले जाते समय मृत्यु हो गई।
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मामले की विवेचना संतोष कुमार तिवारी ने की। विवेचना के बाद तीनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किए। सुनवाई के दौरान मिले साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायाधीश एएसजे पंचम अजय कुमार श्रीवास्तव ने दोषी पाया। तीनों हत्यारोपियों को उम्रकैद व 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
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