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Kannauj News: गैंगस्टर में गैंगलीडर व सदस्य को दो वर्ष कठोर कारावास की सजा
Tue, 07 Jan 2025 12:29 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज
Updated Tue, 07 Jan 2025 12:29 AM IST
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कन्नौज। गैंगस्टर के मुकदमे में गैंगलीडर व सदस्य को दोषी करार देकर न्यायाधीश नंद कुमार ने दो वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। एक सदस्य की सुनवाई के दौरान मौत हो गई।
तत्कालीन सदर कोतवाल ने गांव हैवतपुर कटरा निवासी गैंग लीडर ईशा, सदस्य मोहम्मद उबैद सिद्दीकी, मोहम्मद आमिर के खिलाफ वर्ष 2012 में गैंगस्टर की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गैंगलीडर ईशा के साथ मिलकर इन लोगों ने सर्राफा की दुकान व बैंक में नकब लगाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। इनके खिलाफ जनता को कोई व्यक्ति गवाही देने से भी घबराता है। विवेचक ने तीनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान सदस्य मोहम्मद उबैद सिद्दकी की मौत हो गई। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर आरोपी गैंगलीडर मोहम्मद ईशा व सदस्य मोहम्मद आमिर को दोषी करार देकर दो वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषियों को बतौर अर्थदंड 10 हजार रुपये जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं देने पर दोषियों को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगने के आदेश दिए।
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तत्कालीन सदर कोतवाल ने गांव हैवतपुर कटरा निवासी गैंग लीडर ईशा, सदस्य मोहम्मद उबैद सिद्दीकी, मोहम्मद आमिर के खिलाफ वर्ष 2012 में गैंगस्टर की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गैंगलीडर ईशा के साथ मिलकर इन लोगों ने सर्राफा की दुकान व बैंक में नकब लगाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। इनके खिलाफ जनता को कोई व्यक्ति गवाही देने से भी घबराता है। विवेचक ने तीनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान सदस्य मोहम्मद उबैद सिद्दकी की मौत हो गई। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर आरोपी गैंगलीडर मोहम्मद ईशा व सदस्य मोहम्मद आमिर को दोषी करार देकर दो वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषियों को बतौर अर्थदंड 10 हजार रुपये जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं देने पर दोषियों को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगने के आदेश दिए।
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