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Kannauj News: गैंगस्टर एक्ट में बदमाश को पांच साल का कठोर कारावास
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कन्नौज। रंगदारी कर पैसे वसूलने, न देने पर हत्या करने, आर्म्स एक्ट व मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले शातिर बदमाश को गैंगस्टर एक्ट में पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की रकम अदा न करने पर उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि कन्नौज शहर के मोहल्ला बिल्लौचीपुरा निवासी वसीम पर हत्या, हत्या का प्रयास, रंगदारी, जान से मारने की धमकी, आर्म्स एक्ट तथा एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मुकदमे दर्ज किए गए थे। जिनके आधार पर पुलिस ने 2011 में उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। कोर्ट में ट्रायल के दौरान वह पागल बनने का नाटक करने लगा और जिस दिन दोष सिद्ध किया गया उस दिन नहीं आया। इस पर कोर्ट ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता से मानसिक रोगी होने के बारे में चिकित्सीय साक्ष्य मांगे, जिसे वह कोर्ट में नहीं दिखा सका। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी की कि वसीम सजा से बचने के लिए पागल बनने का नाटक कर रहा था। सोमवार को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट नंद कुमार ने वसीम को गैंगस्टर एक्ट में पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि कन्नौज शहर के मोहल्ला बिल्लौचीपुरा निवासी वसीम पर हत्या, हत्या का प्रयास, रंगदारी, जान से मारने की धमकी, आर्म्स एक्ट तथा एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मुकदमे दर्ज किए गए थे। जिनके आधार पर पुलिस ने 2011 में उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। कोर्ट में ट्रायल के दौरान वह पागल बनने का नाटक करने लगा और जिस दिन दोष सिद्ध किया गया उस दिन नहीं आया। इस पर कोर्ट ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता से मानसिक रोगी होने के बारे में चिकित्सीय साक्ष्य मांगे, जिसे वह कोर्ट में नहीं दिखा सका। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी की कि वसीम सजा से बचने के लिए पागल बनने का नाटक कर रहा था। सोमवार को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट नंद कुमार ने वसीम को गैंगस्टर एक्ट में पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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