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Kannauj News: बिना डिग्री वाले खाद-बीज विक्रेताओं को मिलेगा प्रमाण पत्र
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कन्नौज। कृषि भवन स्थित सभागार में खाद, बीज बेचने वाले ऐसे दुकानदारों के लिए विशेष प्रशिक्षण शुरू किया गया है, जिनके पास बीएससी केमेस्ट्री व बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री नहीं है। ऐसे दुकानदारों को 15 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद उन्हें एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम (सीसीआईएनएम) का प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
जिला कृषि अधिकारी संतलाल गुप्ता ने बताया कि शासन के निर्देश पर यह प्रशिक्षण 15 दिवसीय आयोजित किया जा रहा है। जिन दुकानदारों का लाइसेंस रिन्यूवल के लिए आता है, वह यह प्रमाण पत्र ले सकते हैं और तभी उनका लाइसेंस रिन्यूवल होगा। उन्होंने बताया कि जो लाभार्थी नई दुकान का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, उनके लिए यह प्रमाण पत्र बहुत ही कारगर साबित होगा। इस प्रमाण पत्र के लिए 15 दिवसीय कृषि भवन के सभागार में प्रशिक्षण लेना जरूरी होगा।
प्रशिक्षण के दौरान कृषि विशेषज्ञों द्वारा खाद, बीज भंडारण, वितरण, पोषक तत्व प्रबंधन, कीटनाशक के सुरक्षित उपयोग और किसानों को सही सलाह देने के बारे में जानकारी दी जाएगी। बताया कि पहले बीएससी केमेस्ट्री के भी लाइसेंस मिल जाते थे पर अब केंद्र सरकार ने नियम सख्त कर दिए हैं। बिना निर्धारित योग्यता या सीसीआईएनएम प्रमाण पत्र के व्यक्ति खाद-बीज की दुकान नहीं चला सकेगा। इसका उद्देश्य किसानों को सही और गुणवत्तापूर्ण खाद-बीज उपलब्ध कराना और फर्जी बिक्री पर रोक लगाना है। प्रशिक्षण के बाद परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा पास करने वाले दुकानदारों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यह प्रमाण पत्र पूरे प्रदेश में मान्य होगा। जिले में बड़ी संख्या में ऐसे दुकानदार हैं जो लंबे समय से बिना डिग्री के दुकान चला रहे हैं। ऐसे सभी दुकानदारों को इस प्रशिक्षण में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं।
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जिला कृषि अधिकारी संतलाल गुप्ता ने बताया कि शासन के निर्देश पर यह प्रशिक्षण 15 दिवसीय आयोजित किया जा रहा है। जिन दुकानदारों का लाइसेंस रिन्यूवल के लिए आता है, वह यह प्रमाण पत्र ले सकते हैं और तभी उनका लाइसेंस रिन्यूवल होगा। उन्होंने बताया कि जो लाभार्थी नई दुकान का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, उनके लिए यह प्रमाण पत्र बहुत ही कारगर साबित होगा। इस प्रमाण पत्र के लिए 15 दिवसीय कृषि भवन के सभागार में प्रशिक्षण लेना जरूरी होगा।
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प्रशिक्षण के दौरान कृषि विशेषज्ञों द्वारा खाद, बीज भंडारण, वितरण, पोषक तत्व प्रबंधन, कीटनाशक के सुरक्षित उपयोग और किसानों को सही सलाह देने के बारे में जानकारी दी जाएगी। बताया कि पहले बीएससी केमेस्ट्री के भी लाइसेंस मिल जाते थे पर अब केंद्र सरकार ने नियम सख्त कर दिए हैं। बिना निर्धारित योग्यता या सीसीआईएनएम प्रमाण पत्र के व्यक्ति खाद-बीज की दुकान नहीं चला सकेगा। इसका उद्देश्य किसानों को सही और गुणवत्तापूर्ण खाद-बीज उपलब्ध कराना और फर्जी बिक्री पर रोक लगाना है। प्रशिक्षण के बाद परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा पास करने वाले दुकानदारों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यह प्रमाण पत्र पूरे प्रदेश में मान्य होगा। जिले में बड़ी संख्या में ऐसे दुकानदार हैं जो लंबे समय से बिना डिग्री के दुकान चला रहे हैं। ऐसे सभी दुकानदारों को इस प्रशिक्षण में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं।
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