फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kannauj News ›   Father-in-law sentenced to seven years, husband to 10 years in dowry murder

Kannauj News: दहेज हत्या में ससुर को सात, पति को 10 साल की सजा

Fri, 15 Dec 2023 01:02 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 15 Dec 2023 01:02 AM IST
विज्ञापन
Father-in-law sentenced to seven years, husband to 10 years in dowry murder
कन्नौज। अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर तीन साल पहले विवाहिता की हत्या करने के मामले में पति और ससुर को दोषी करार दिया है। एससी-एसटी कोर्ट के जज नंद कुमार ने पति को 10 साल और पिता को सात साल कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन




शासकीय अधिवक्ता सुधीर पांडेय ने बताया कि तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के मलिहापुर गांव निवासी रघुराज ने सौरिख थाना में 24 सितंबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि पुत्री शिवानी की शादी 21 अप्रैल 2019 को डडौनी गांव निवासी रिक्की के साथ की थी। शादी में तीन लाख रुपये खर्च किए थे। शादी के बाद पति रिक्की, ससुर रामानंद, सास अनीता, देवर आकाश, ननद निशा कम दहेज मिलने का ताना देकर प्रताड़ित करने लगे। अतिरिक्त दहेज में कार की मांग करने लगे। 23 सितंबर 2020 को फोन पर सूचना मिली बेटी की हत्या कर दी गई। रिश्तेदारों के साथ मौके पर पहुंचा तो बेटी का शव बेड पर पड़ा था जबकि ससुरालीजन फरार थे। पुलिस ने जांच कर पति रिक्की, सास अनीता व ससुर रामानंद के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए। गुरुवार को साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी के जज नंद कुमार ने पति रिक्की को 10 साल का कारावास और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। ससुर रामानंद को सात साल कारावास और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जबकि सास की मौत हो गई है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed