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Kannauj News: जानलेवा हमले में पिता-पुत्र को दो साल का कारावास
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कन्नौज। जानलेवा हमले के एक मामले में विशेष न्यायाधीश (एंटी डकैती) ने मंगलवार को पिता-पुत्र को दोषी ठहराया है। उन्हें दो साल के कारावास और 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। यह फैसला एडीजे एंटी डकैती कोर्ट ने सुनाया है। दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
वादी ने अपनी शिकायत में बताया था कि विपक्षी गणों ने एक राय होकर उस पर हमला किया था। इस हमले में वादी को जान से मारने की नीयत से मारपीट की गई थी। साथ ही, उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज भी की गई थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर तत्काल संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था। इसके बाद से ही मामले की सुनवाई चल रही थी।
कोर्ट ने श्रीनिवास शर्मा और उनके पुत्र विकास को दो-दो साल कारावास की सजा सुनाई है। दोनों छिबरामऊ कस्बे के मोहल्ला गणेश चौधरी लकड़ी मंडी के निवासी हैं। यह मामला कोतवाली छिबरामऊ में वर्ष 2013 में पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तों पर वादी के साथ जान से मारने की नीयत से मारपीट और गालीगलौज करने का आरोप था।
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वादी ने अपनी शिकायत में बताया था कि विपक्षी गणों ने एक राय होकर उस पर हमला किया था। इस हमले में वादी को जान से मारने की नीयत से मारपीट की गई थी। साथ ही, उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज भी की गई थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर तत्काल संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था। इसके बाद से ही मामले की सुनवाई चल रही थी।
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कोर्ट ने श्रीनिवास शर्मा और उनके पुत्र विकास को दो-दो साल कारावास की सजा सुनाई है। दोनों छिबरामऊ कस्बे के मोहल्ला गणेश चौधरी लकड़ी मंडी के निवासी हैं। यह मामला कोतवाली छिबरामऊ में वर्ष 2013 में पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तों पर वादी के साथ जान से मारने की नीयत से मारपीट और गालीगलौज करने का आरोप था।
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