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Kannauj News: बिजली बिल बकायेदारों को एकमुश्त जमा करने पर मिलेगी छूट
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कन्नौज। प्रदेश सरकार की ओर से बिजली बिल राहत योजना एक दिसंबर से शुरू की जा रही है। जिले में कन्नौज डिवीजन में 54,058 और छिबरामऊ डिवीजन में 69 हजार बकायेदार उपभोक्ता हैं। बकायेदारों को एकमुश्त भुगतान पर सरचार्ज में 100 तो मूलधन में 25 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। इसमें मासिक किस्तों में भुगतान की सुविधा भी दी गई है।
कन्नौज डिवीजन बिजली कनेक्शन कराने के बाद बिल न जमा करने वाले 21,255 और काफी समय से बिल न जमा करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 32,803 है। छिबरामऊ डिवीजन में कभी बिल न जमा करने वालों की संख्या 21,498 और काफी समय से बिल न जमा करने वाले 48,374 उपभोक्ता हैं। इन पर करीब दो अरब 58 करोड़ 62 लाख रुपये बकाया है। बकायेदारों को बिजली बिल में छूट देने के कारण सरकार ने छूट योजना शुरू की है। इसमें उपभोक्ता यदि एक बार में पूरा बकाया जमा करते हैं तो उन्हें बकाये पर सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट के साथ ही मूलधन में भी 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। योजना के तहत यह छूट तीन चरणों में दी जाएगी। प्रथम चरण एक से 31 दिसंबर 2025 तक है, जिसमें पंजीकरण कराने पर मूलधन में 25 प्रतिशत, द्वितीय चरण एक से 31 जनवरी 2026 तक हैं, जिसमें पंजीकरण कराने पर 20 प्रतिशत तथा तृतीय चरण एक से 28 फरवरी 2026 तक है। इसमें पंजीकरण कराने में 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह योजना दो किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं और एक किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं पर लागू होगी। साथ ही बिजली चोरी से संबंधित प्रकरणों में राजस्व निर्धारण धनराशि पर भी छूट देने का प्रावधान किया गया है। अधीक्षण अभियंता अशोक सिंह ने बताया कि एक दिसंबर योजना शुरू हो रही है। अधिक से अधिक बकायेदार उपभोक्ता योजना का लाभ लें।
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कन्नौज डिवीजन बिजली कनेक्शन कराने के बाद बिल न जमा करने वाले 21,255 और काफी समय से बिल न जमा करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 32,803 है। छिबरामऊ डिवीजन में कभी बिल न जमा करने वालों की संख्या 21,498 और काफी समय से बिल न जमा करने वाले 48,374 उपभोक्ता हैं। इन पर करीब दो अरब 58 करोड़ 62 लाख रुपये बकाया है। बकायेदारों को बिजली बिल में छूट देने के कारण सरकार ने छूट योजना शुरू की है। इसमें उपभोक्ता यदि एक बार में पूरा बकाया जमा करते हैं तो उन्हें बकाये पर सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट के साथ ही मूलधन में भी 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। योजना के तहत यह छूट तीन चरणों में दी जाएगी। प्रथम चरण एक से 31 दिसंबर 2025 तक है, जिसमें पंजीकरण कराने पर मूलधन में 25 प्रतिशत, द्वितीय चरण एक से 31 जनवरी 2026 तक हैं, जिसमें पंजीकरण कराने पर 20 प्रतिशत तथा तृतीय चरण एक से 28 फरवरी 2026 तक है। इसमें पंजीकरण कराने में 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह योजना दो किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं और एक किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं पर लागू होगी। साथ ही बिजली चोरी से संबंधित प्रकरणों में राजस्व निर्धारण धनराशि पर भी छूट देने का प्रावधान किया गया है। अधीक्षण अभियंता अशोक सिंह ने बताया कि एक दिसंबर योजना शुरू हो रही है। अधिक से अधिक बकायेदार उपभोक्ता योजना का लाभ लें।
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