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जानलेवा हमला करने पर सात साल की कैद

Wed, 16 Mar 2016 12:05 AM IST
kannauj, uttar pradesh, india
kannauj, uttar pradesh, india Updated Wed, 16 Mar 2016 12:05 AM IST
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Seven years' imprisonment on the attack
अदालत - फोटो : file
जिला एवं सत्र न्यायालय की फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश हितेंद्र हरि ने शिक्षा मित्र के ऊपर स्कूल में घुसकर जानलेवा हमला करने वाले को सात साल कैद की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता नवीन दुबे ने बताया कि घटना 20 जनवरी 2014 की है।
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खरगपुर निवासी मोहनलाल यादव के चचेरे भाई की पत्नी प्रभा यादव खरगपुर प्राथमिक स्कूल में शिक्षामित्र के पद पर कार्यरत थीं। घटना वाले दिन दोपहर के वक्त वह स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थीं। इसी दौरान गांव का ही बलवीर सिंह उर्फ प्लाहन पुत्र जसवंत चाकू लेकर स्कूल पहुंचा। स्कूल के अंदर उसने प्रभा यादव के ऊपर जानलेवा हमला बोल दिया। चाकुओं के प्रहार से प्रभा घायल होकर गिर पड़ीं। चीखपुकार सुनकर गांव वाले दौड़े तो हमलावर भाग गया।
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मामले में मोहनलाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद में पुलिस ने अभियुक्त बलवीर सिंह गिरफ्तार कर चाकू बरामद किया था। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने जानलेवा हमले व सरकारी कार्य में बाधा डालने के जुर्म में सात साल की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। जुर्माना न देने पर तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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