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Kannauj News: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में लिए फेेरे, तीन लाख के लिए पत्नी को मार डाला, अब उम्रकैद

Sun, 20 Oct 2024 02:09 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Oct 2024 02:09 AM IST
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Chief Minister took part in mass marriage, killed wife for three lakhs, now life imprisonment
कन्नौज। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में सात फेरे लेने के बाद पति ससुरालवालों पर तीन लाख रुपये देने का दबाव बनाने लगा। जब ससुराल पक्ष ने असमर्थता जताई तो बेरहमी से पत्नी को मार डाला। पांच साल तक केस चलने के बाद जिला जज ने पति को दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सजा सुना दी। अब वह जीवन भर सलाखों के पीछे रहेगा। न्यायिक अभिरक्षा में दोषी पति को जिला कारागार अनौगी भेज दिया गया।
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छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अल्हा निवासी अंकित उर्फ मंगली ने जनपद मैनपुरी के ग्राम पुसैना निवासी पूजा से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में एक मई 2019 को शादी की थी। शादी के बाद ही अंकित ने ससुराल पक्ष से तीन लाख रुपये की मांग की। ससुर रघुवीर ने बताया कि उन्होंने असमर्थता जताई और कहा था कि यदि उनके पास दहेज के लिए रुपये होते तो वह मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में शादी नहीं करते। इसके बाद अंकित उनकी बेटी की पिटाई करने लगा। आठ जून 2019 को बेटी ने फोन पर पिटाई की बात बताई थी। रात में उसने फिर लात-घूसों से पीटा, जिससे उसके लिवर, किडनी, स्पलीन सहित कई आंतरिक अंग फट गए। इसके बाद उसने पूजा की गला दबाकर हत्या कर दी। कोर्ट में पेश हुए पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने भी बताया कि किस तरह मृत्यु से पहले उसे बेरहमी से पीटा गया था। तत्कालीन सीओ शेषमणि उपाध्याय ने पति के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था, जिसके आधार पर मुकदमे का ट्रायल किया गया था। जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि शादी के एक माह बाद ही अंकित ने नौ जून 2019 को पूजा की हत्या कर दी थी। अभियोजन पक्ष की तरफ से 11 गवाह पेश किए गए। शु्क्रवार को जिला जज चंद्रोदय कुमार ने पति अंकित उर्फ मंगली उर्फ मंगल सिंह को दोष सिद्ध कर दिया था। शनिवार को उसे आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाकर 70 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। जुर्माने की रकम अदा न करने पर उसे 10 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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